शीर्ष अदालत ने कॉमेडियन कुणाल कामरा और कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा को कोर्ट की अवमानना मामले में नोटिस जारी करते हुए दोनों से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है।
मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा और कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर शुक्रवार के दिन सुनवाई हुई।जिसमें शीर्ष अदालत ने दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 6 हफ्ते में जवाब मांगा है कि आखिर क्यों उनके खिलाफ अवमानना का केस न चलाया जाए। हालांकि दोनों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है।
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्वीट के लिए कुणाल और रचिता के खिलाफ अवमाना मामले में कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने के बाद याचिका दाखिल की गई थी ,जिसे मंजूर किया गया था।
कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना मामले में याचिकाकर्ता वकील निशांत ने कहा था कि उनके ट्वीट ने जनता की नजर में न्यायपालिका के सम्मान को कम किया और ये अपमानजनक है।वकील निशांत ने कुणाल कामरा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अटॉर्नी जनरल से यह कहते हुए मंजूरी मांगी थी कि उनके ट्वीट अवमानना के दायरे में आते हैंऔर उन्हें कॉमेडियन के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की अनुमति दी जाए।
बता दें, कुणाल कामरा ने एक ट्वीट किया था।जिसमें उन्होंने भारत के प्रधान न्यायाधीश के बारे में उंगली के जरिए अश्लील और अपमानजनक संकेत किया था। इससे पहले कामरा ने रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्णव गोस्वामी को जमानत मिलने के बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ अपमानजनक कमेंट किया था।अर्णब गोस्वामी को जमानत मिलने के बाद कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कई आपत्तिजनक ट्वीट किए थे।
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