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बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, तय किए दिशा निर्देश

Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट सख्त,तय किए दिशा निर्देश

Supreme Court

Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका जज नहीं बन सकती। किसी व्यक्ति को दोषी ठहराकर उसकी संपत्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता।

Supreme Court ने Bulldozer Action पर दिए निर्देश

Supreme Court का बुलडोजर एक्शन पर फैसला

सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने कहा कि दिशानिर्देशों का पालन किए बिना किसी का घर गिराने को कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके साथ संपत्ति के मालिक को 15 दिन पहले नोटिस देना होगा। कोर्ट सख्त लहजे में कहा कि कार्यपालिका आरोपी को दोषी नहीं ठहरा सकती है। आरोपी या  दोषी होने की वजह से किसी का घर गिराना असवैंधानिक है।

इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने कहा कि  सार्वजनिक स्थल अनधिकृत निर्माण के लिए यह निर्देश लागू नहीं होंगे। कहा कि संविधान के तहत दोषियों के भी कुछ अधिकार होते हैं।

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नोटिस देने के 15 दिन के भीतर कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। अदालत ने संपत्तियों के ध्वस्तीकरण की वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए हैं।

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