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इसी साल एनडीए की परीक्षा में शामिल होंगी महिलाएं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार के दिन सुनवाई के दौरान कहा 'आपात स्थिति से निपटने के लिए सशस्त्र बल सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है।' सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए के प्रवेश में शामिल होने के लिए यह आदेश दिया है। अब महिलाएं इसी साल एनडीए की परीक्षा में बैठेंगी। एनडीए 2020 की प्रवेश परीक्षा 14 नवंबर 2021 को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार के दिन सुनवाई के दौरान कहा ‘आपात स्थिति से निपटने के लिए सशस्त्र बल सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है।’ सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए के प्रवेश में शामिल होने के लिए यह आदेश दिया है। अब महिलाएं इसी साल एनडीए की परीक्षा में बैठेंगी। एनडीए 2020 की प्रवेश परीक्षा 14 नवंबर 2021 को होगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि महिला उम्मीदवारों को इसी वर्ष नवंबर महीने में एनडीए प्रवेश परीक्षा में शामिल किया जाए। एनडीए में महिलाओं के प्रवेश के मामले में यह आदेश जारी किया गया है। महिला उम्मीदवार इसी साल नवंबर महीने में होने वाली एनडीए की परीक्षा में बैठ पाएंगी। 2020 की प्रवेश परीक्षा 14 नवंबर को होगी। सर्वोच्च अदालत ने इस बारे में मई 2022 तक का समय देने की मांग ठुकरा दी है। अदालत ने कहा कि अगर परीक्षा की बाद कोई समस्या आती है तो केंद्र सरकार कोर्ट को सूचित कर सकती है।

महिला उम्मीदवार अब एनडीए की परीक्षा दे सकेंगी 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 साल की देरी सब कुछ खत्म कर देगी। यदि आज कोई परीक्षा नहीं है, परीक्षा कब होगी? यह महिलाओं की अभिलाषाओं के खिलाफ जाएगा। हम केंद्र सरकार द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों का समर्थन देते हैं लेकिन विशेषज्ञों की समिति द्वारा इसे अंतिम रूप देने के अधीन है।

जस्टिस एस के कौल ने सुनाया यह फैसला 

न्यायाधीश एस के कौल ने कहा कि हम प्रक्रिया में देरी नहीं करना चाहते। लेकिन हम इस बारे में सटीक समय सीमा तय नहीं करने जा रहे हैं कि किस तारीख को तक यूपीएससी को अधिसूचना जारी करनी चाहिए। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को सूचित किया जाता है कि वह पाठ्यक्रम और अन्य सुविधाएं तैयार करने की प्रक्रिया में है। लेकिन सरकार नवंबर 2021 में परीक्षा छोड़ने का प्रस्ताव कर रही है। कोर्ट ने कहा कि सशस्त्र बलों में बहुत कठिन परिस्थितियों और आपात स्थितियों से मिलाता है। उन्हें आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और वह इससे निपटने में सक्षम होंगे।

अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह तय हो गया है कि इसी साल से महिलाओं को एनडीए की परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार की अगले साल तक महिलाओं के प्रवेश परीक्षा को टालने की मांग को ठुकरा दिया है।

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