‘सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों’ वाले ब्यान पर सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई

सूरत कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी कथित मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने राहुल गांधी को दो साल कैद की सजा सुनाई है।

मोदी उपनाम पर विवादित ब्यान देकर मुकदमें के सामना कर रहे कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी पर आज सूरत कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सूरत जिला अदालत ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया है। जिला अदालत ने  राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई है। हालांकि, अदालत ने उन्हें ऊपरी अदालत में जाने के लिए 30 दिन की मौहलत देते हुए जमानत दी है। कोर्ट के फैसले के समय खुद राहुल गांधी अदालत परिसर में मौजूद थे।

राहुल को सजा

जिला मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने इसी महीने 17 तारीख को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत से बाहर आए राहुल गांधी के वकील ने बताया कि जज ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहते हैं ? राहुल गांधी ने कहा कि वह हमेशा करप्शन के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं कहा था। वकील ने कहा कि राहुल गांधी ने जो बात कही थी, उससे किसी को नुक्सान नहीं हुआ तो कम से कम सजा दी जानी चाहिए। दूसरी तरफ अभियोग पक्ष के वकील ने कहा कि राहुल गांधी सांसद हैं, अगर  कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ेंगे तो इसका समाज में गलत संदेश जाएगा। ऐसे में उन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए।

क्या है मामला ?

राहुल गांधी के खिलाफ यह केस साल 2019 में दर्ज किया गया था। उन्होंने कर्नाटक में विधान सभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिपण्णी की थी। राहुल गांधी ने उस समय भगोड़े नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए विवादित टिपण्णी की थी। उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों होता है।

कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के इस ब्यान के बाद बीजेपी विधायक परनेश मोदी राहुल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। उन्होंने पुरे मोदी समुदाय का अपमान होने की शिकायत दर्ज कराई थी।

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