समाज की भावनाएं आजकल बहुत नाजुक हो गई हैं, बहुत जल्द आहत होती हैं धार्मिक भावनाएं, मॉल विवाद पर बोला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट
पंजाब के अमृतसर के एक मॉल के नामांकन को लेकर छिड़ी विवाद पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि समाज की धार्मिक भावनाएं आजकल बहुत नाजुक हो गई हैं। ऐसे छोटे मामलों को लेकर भी कुछ शिकायतें की जा रही हैं।
समाज की धार्मिक भावनाएं आजकल बहुत नाजुक हो गई हैं
अमृतसर के एक मॉल का वीआर अंबरसर रखे जाने के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ने नोटिस जारी किया था और उन्हें नाम बदलकर अमृतसर मॉल करने को कहा गया था। मॉल के मालिकों ने इस बात को नहीं माना और आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। इस केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि समाज की धार्मिक भावनाएं आजकल बहुत नाजुक हो चुकी है। ऐसे छोटे मामलों को लेकर भी खूब शिकायतें की जा रही हैं। साथ में कोर्ट ने नाम बदलने के नोटिस पर भी रोक लगा दी है।
मॉल का नाम बदलने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई
दरअसल जय पंजाब वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट विपुल तलवार ने मॉल का नाम बदलने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। डिप्टी कमिश्नर ने विपुल तलवार नाम के शख्स की तरफ से मिली शिकायत के आधार पर मॉल का नाम बदलने का नोटिस जारी किया था। विपुल तलवार ने दावा किया था कि मॉल का नाम अंबरसर होने से धार्मिक भावनाएं आहत होती है।
जज लीजा गिल का फैसला
हाई कोर्ट की जज लीजा गिल ने नोटिस पर रोक लगाने के साथ ही पंजाब सरकार, अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर और जय पंजाब सोसाइटी से जवाब मांगा है। मॉल पर मालिकाना हक रखने वाली कंपनी ऐलेना वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने डिप्टी कमिश्नर की तरफ से 23 अप्रैल को जारी किए गए नोटिस के विरोध में अर्जी दाखिल की थी।
अदालत में दायर की गई अर्जी में मॉल के मालिकों का कहना था कि नाम को अंबरसर से बदलकर अमृतसर किए जाने का आदेश देना गलत है। याचिका में कहा कहा गया कि अमृतसर को आम बोलचाल में अंबरसर कहा जाता है। इसके अलावा इस शब्द का इस्तेमाल कई गानों , दुकानों आदि में अक्सर होता रहता है। अर्जी में अंबरसर नाम के एक बाजार का भी हवाला दिया गया है।