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Judge case: टोल प्लाजा पर टोलकर्मी ने जज को पढ़ाया ऐसा कानून कि देनी पड़ी गाड़ी की पेमेंट Video

Judge case: टोलकर्मी ने कानूनन जज से करवाई गाड़ी की पेमेंट

टोल प्लाजा पर जज

Judge case: बरेली और मुरादाबाद हाईवे टोल प्लाज़ा पर टोलकर्मी ने Judge को टोल टैक्स न देने पर ऐसा कानून पढ़ाया कि न्यायाधीश महोदय को आखिर में टोल टैक्स देना ही पड़ा ।

Judge का वीडियो दादी ने किया शेयर

मशहूर निशानेबाज ‘दादी चंद्रो तोमर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पुराना वीडियो साझा किया है । जिसमें जिला कोर्ट का एक Judge टोलकर्मी से बहस करता हुआ नजर आ रहा है । दादी चंद्रों तोमर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा ,” जज साहब का भी जी न करता टोल देने का ।” उनके इस वीडियो पर आईपीएस अधिकारी दीपांशु काबरा ने ज isबरदस्त प्रतिक्रिया दी है ।

Judge के वीडियो पर आईपीएस अधिकारी दीपांशु काबरा का रिएक्शन

आईपीएस अधिकारी दीपांशु काबरा ने टोलकर्मी की हिम्मत के दाद देते हुए लिखा ,” ग्रेट ,सामने कोई भी हो ,कर्तव्य के प्रति वचनबद्ध रहना सबके बस की बात नहीं है । ऐसे पुरुषार्थी, कर्तव्यनिष्ठ लोग विरले ही मिलते हैं ।”  इस तरह आईपीएस अधिकारी ने टोल प्लाजा पर नौकरी करने वाली कर्मचारी की सराहना की ।

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दरअसल, दादी द्वारा साझा किए गए वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे एक न्यायाधीश टोल प्लाजा पर 80 रूपये टैक्स न देने के लिए झगड़ रहा है । सीसीटीवी फुटेज के अनुसार ये वीडियो 5 सितंबर 2020 का है ।

वीडियो के शुरू में टोलकर्मी जज साहब से बड़ी शालीनता से पूछता है ,” पहले आप हां या न में जवाब दीजिए । अपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ?” गाड़ी के अंदर बैठे हुए जज साहब कहते हैं ‘ हां पढ़ा है ।”  जिसके बाद कर्मचारी कहता है कि आप हाई कोर्ट से नहीं हैं आप जिला कोर्ट से हैं । आप नियम जानते हैं आप कहीं से भी होंगे मैं इतने कानून निकलूंगा कि आप कानून फ़साते और निकालते हो न ,इतनी तारीखें आप लोग लेते हो कि आम आदमी बेहोश हो जाता है । उसकी आत्मा मरने लगती है ।”

टोल प्लाजा पर चली बहस में जज साहब आगे कहते हैं ,” मैंने जानबूझकर रोड जाम नहीं किया है ।” टोल कर्मी कहता है ,” जब आपने टोल एक्ट पढ़ा है तो आपको ये मालूम होना चाहिए की जिला जज के लिए टोल मुक्त नहीं है । आपने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है । आप पेमेंट दीजिए ।” टोलकर्मी द्वारा जज को कानून का पाठ पढ़ाने के बाद, वीडियो के अंत में प्रेम सिंह वर्मा नाम के जिला कोर्ट जज को पैमेंट देनी पड़ती है ।

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