भुवनेश्वर कथित रूप से नशे में धुत ऑटो रिक्शा डाइवर पर यातायात पुलिस ने 47500 रुपए का जुर्माना लगाया है।
एक सितंबर से मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद यातायात के नियमों का पालन करने वालों के खिलाफ कड़ी करवाई भी शुरू हो चुकी है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नए एक्ट के तहत जुर्माना लगाया जा रहा है। देशभर से नियमों का पालन नहीं करने वालों पर भारी-भरकम जुर्माना लगाए जाने की खबरें आ रही हैं। इसी बीच भुवनेश्वर में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर पर यातायात पुलिस ने 47500 रुपए का जुर्माना लगाया है।
न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार , ऑटो ड्राइवर के वैध लाइसेंस ,परमिट रजिस्ट्रेशन समेत जरूरी दस्तावेज नहीं थे। एएनआई के अनुसार ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ के कर्मचारियों ने ऑटो ड्राइवर को शहर के आचार्य विहार चौक पर रोका और दस्तावेज दिखाने के लिए कहा। ऑटो ड्राइवर द्व्रारा जरूरी दस्तावेज नहीं दिखाय जाने की सूरत में उस पर 47500 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
वहीँ ऑटो ड्राइवर हरिबंधु कन्हार ने कहा,” मैं इतना भारी-भरकम जुर्माना नहीं दे सकता। वो मेरी गाड़ीसीज कर सकते हैं या मुझे जेल भेज सकते हैं। मैं पैसे नहीं दे सकता। ” ड्राइवर ने यह दावा भी किया है कि उसके पास सभी कागजात हैं ,लेकिन वे घर पर थे। दूसरी तरफ अधिकारियों ने बताया कि गाडी को जब्त कर लिया गया है और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि ऑटो ड्राइवर पर एक सितंबर से लागू किए नए नियमों के अनुसार ऑटो ड्राइवर पर जुर्माना लगाया।
लगाए गए इस जुर्माने में सामान्य अपराध के 500 रुपये, अवैध ड्राइविंग लाइसेंस के 5000 रुपये, परमिट उल्लंघन के 10000 रुपये, नशे में ड्राइविंग के 10000 रुपये, प्रदूषण के 10000 रुपये, गैर अधिकृत व्यक्ति को गाड़ी चलाने की अनुमति देने के 5000 रुपये, फिटनेस नियमों के उल्लंघन और बगैर रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाने के 5000 रुपये और बगैर इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने के 2,000 रुपये शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार रिक्शा ड्राइवर को चंद्रशेखरपुर के ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर में जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया है।