Yusuf Pathan को Gujarat High Court से झटका, जानिए पूरा मामला

Yusuf Pathan: टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर युसूफ पठान को Gujarat High Court से झटका लगा है। TMC सांसद पठान की जमीन पर अब VMC का कब्जा लेगी।

Yusuf Pathan को Gujarat High Court झटका

भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी युसूफ पठान को गुजरात हाई कोर्ट से गतदा झटका लगा है। मामला 13 साल पुराना है। यह मामला वडोदरा नगरपालिका की जमीन से जुड़ा है। जो 13 साल पहले पठान की थी और अब VMC की हो गई है।

जानिए, युसूफ पठान को  क्या झटका लगा ?

यह विवाद वडोदरा के तंदलजा इलाके में स्थित प्लॉट नंबर 90 से जुड़ा है। यह प्लॉट VMC की संपत्ति है और युसूफ पठान के घर के नजदीक है। पठान का घर उनके परिवार के सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से है।

2013 में शुरू हुई थी कहानी

वर्ष 2013 में युसूफ पठान ने इस प्लॉट वडोदरा म्युनिसिपल कारपोरेशन से आबंटित करने की मांग की थी। VMC ने इसके लिए रेजूलेशन पास किया और प्लाट को न्यूनतम मूल्य पर देने का प्रस्ताव रखा। चूँकि यह आबंटन बिना किसी नीलामी या सार्वजनिक प्रक्रिया के था, इस लिए इसके लिए गुजरात सरकार की मंजूरी जरूरी थी। राज्य सरकार ने 2014 में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया था।

2024 में फिर शुरू हुआ विवाद

पिछले साल पूर्व बीजेपी पार्षद विजय पवार ने आरोप लगाया कि Yusuf Pathan ने इस प्लाट पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। VMC ने पठान को नोटिस जारी कर अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की। पठान ने इसका विरोध करते हुए गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जिसमें उन्होंने दावा किया कि यह उन्हें परेशान करने की कोशिश है।

गुजरात हाई कोर्ट का फैसला

अब गुजरात हाई कोर्ट ने VMC के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने Yusuf Pathan की अर्जी को खारिज कर दिया और वडोदरा नगरपालिका को कब्जा लेने की अनुमति दे दी। वडोदरा नगरपालिका अधिकारी सुरेश तुवर ने कहा कि अब कोई नया नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है। नगरपालिका सीधे प्लाट को अपने कब्जे में ले सकती है।

Yusuf Pathan का कोर्ट में तर्क

युसूफ पठान ने Gujarat High Court में तर्क दिया कि वीएमसी ने बिना शो कॉज के नोटिस जारी किया था। उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया। लेकिन कोर्ट ने VMC के के दावे को सही माना। यह फैसला 2024 में दायर याचिका पर आया। जो जून 2024 से लंबित थी।

कोर्ट के फैसले पर युसूफ पठान की प्रतिक्रिया

अभी तक Yusuf Pathan का कोई आधिकारिक ब्यान नहीं आया है। वह पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से TMC सांसद हैं। 2024 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था। कुछ रिपोर्ट में इसे राजनीतिक साजिश भी बताया गया है। क्योंकि वह टीएमसी से जुड़े हुए हैं। लेकिन कोर्ट का फैसला क़ानूनी आधार पर आया है।

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