New GST Rate List: भारत में नई जीएसटी दरें, देखें लिस्ट

नए GST रेट के अनुसार, दूध, किताबें, सोना-चांदी समेत अनेक वस्तुओं के टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है, लेकिन सोना-चांदी पर GST में कोई छूट नहीं दी गई है। इन पर पहले की तरह 3% GST ही लागू है, जबकि अन्य जरूरी वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स में कमी की गई है।

दूध पर GST

  • दूध जैसी आवश्यक चीजों पर पहले से ही GST शून्य प्रतिशत था और नए GST रिफॉर्म में भी दूध को छूट की श्रेणी में रखा गया।
  • इसका मतलब है कि पैकेट बंद या खुला दूध खरीदने पर उपभोक्ताओं को अब भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता।

किताबों पर जीएसटी

शैक्षिक किताबों (school/college textbooks) पर पहले जीएसटी शून्य था। यह छूट नए GST में भी बरकरार है। सामान्य किताबों (novels, magazines) पर 5% GST लगता है; इसमें बदलाव की सूचना हालिया जीएसटी लिस्ट में नहीं  है।

सोना चांदी पर जीएसटी

सोना और चांदी पर पहले 3% GST लागू था (1.5% सेंट्रल + 1.5% स्टेट ) 2025 के नए GST सुधार में भी सोना-चांदी इसी श्रेणी में रखा गया है, कोई छूट नहीं दी गई।ज्वेलरी बनाने के मेकिंग चार्ज पर 5% GST अलग से लगता है।

अन्य वस्तुओं पर जीएसटी

लगभग 370 जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी रेट में कमी की गई, जिनमें खाद्य पदार्थ, दवाइयां, घरेलू सामान शामिल है। कई वस्तुओं को शून्य या 5% के न्यूनतम टैक्स स्लैब में लाया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

तुलना : पहले और अब

दूध पर पहले शून्य जीएसटी था जो अब भी बरकरार है। किताबों पर पहले 0 से 5 प्रतिशत तक जीएसटी बरकरार है। सोना चांदी पर पहले 3 फीसदी जीएसटी था जो अब भी लागू है। गहने बनाने वाले सोने चांदी पर पहले पांच फीसदी था जो अब भी बरकरार है। वहीँ अन्य वस्तुओं पर 5 से 12 प्रतिशत तक जीएसटी है।

दूध, किताबें आदि पर पहले जितना टैक्स था, वही बरकरार है। सोना-चांदी पर भी कोई छूट नहीं दी गई है। पुराने 3% जीएसटी रेट ही लागू हैं। अन्य दैनिक इस्तेमाल की वस्तुओं पर छूट दी गई है।

नए GST स्लैब की दरें

2025 के नए जीएसटी स्लैब में व्यापक सुधार हुए हैं। जिनके अनुसार अब टैक्स स्लैब को केवल तीन मुख्य दरों में सरल किया गया है।

जीवनरक्षक दवाएं, डेयरी उत्पाद, शैक्षिक सामग्री, स्वास्थ्य बीमा, कृषि उपकरण आदि पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।

  1. 5 प्रतिशत जीएसटी : दैनिक आवश्यक वस्तुएं, प्राथमिक सेक्टर की वस्तुएं जैसे मक्खन, घी, चीज, नमकीन, कृषि उपकरण, छोटे कपड़े और जूते (₹2500 तक), बच्चों के उत्पाद, टॉयलेटरी आदि।
  2. 18 % जीएसटी : धिकांश सामान और सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, छोटी और मंझली कारें, घरेलू उपकरण।
  3. 40 फीसदी जीएसटी : पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, लग्ज़री और सिन गुड्स जैसे महंगी कारें, जूते, शराब, सट्टेबाजी आदि।

जीएसटी सुधार के मुख्य बिंदु

  • 12% और 28% के स्लैब पूर्णतः समाप्त कर दिए गए हैं।

  • सभी प्रकार की ब्रेड (पराठा, रोटी, पिज्जा ब्रेड आदि) अब जीएसटी मुक्त हैं।

  • हेल्थ और जीवन बीमा पर GST को शून्य कर दिया गया है।

  • डेयरी उत्पादों पर जीएसटी 5% से घटाकर 0% कर दिया गया है।

  • घर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे AC, टीवी (32 इंच से ऊपर), डिश वॉशर आदि पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
  • कपड़े और जूते ₹2500 तक के दाम पर 5% जीएसटी ही लगेगा।

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