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पैसे लेकर सेक्स करना अपराध नहीं, मुंबई कोर्ट ने सुनाया फैसला

Sex For Money: मुंबई सेशंस कोर्ट ने छापे में पकड़ी गई एक सेक्स वर्कर को रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि पैसे लेकर सेक्स करना कोई अपराध नहीं है बशर्ते यह सार्वजनिक स्थल पर न किया गया हो।

Sex For Money:पैसे लेकर सेक्स करना अपराध नहीं

मुंबई पुलिस ने इसी साल फरवरी महीने में एक वेश्यालय में छापेमारी की थी। जहां से पुलिस ने एक 34 वर्षीय वेश्या को गिरफ्तार किया था। महिला को आश्रय गृह में रखा गया था। अब महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

महिला की रिहाई का आदेश

अदालत ने पुलिस को महिला की रिहाई का आदेश देते हुए कहा कि महिला बालिग है और पुलिस की रिपोर्ट में ऐसा कहीं नहीं है कि वह पब्लिक प्लेस में सेक्स करती हुई पकड़ी गई है। इसलिए महिला कहीं भी जाने और रहने के लिए आजाद है।

दोबारा सेक्स वर्क में शामिल हो सकती

पुलिस ने दलील दी कि अगर महिला को शेल्टर होम से छोड़ दिया तो वह दोबारा सेक्स वर्क में शामिल हो सकती है। राज्य पुलिस के इस तर्क पर अदालत ने कहा कि केवल इस आधार पर कि वह दोबारा सेक्स वर्क में शामिल हो जाएगी, अदालत के पास किसी महिला की आजादी को प्रभावित करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि केवल संभावना के आधार पर सेक्स वर्कर को हिरासत में रखना सही नहीं है।

दो नाबालिग बच्चों की मां

सेशंस कोर्ट ने कहा ,” जिस महिला को हिरासत में लिया गया है, वह दो नाबालिग बच्चों की मां है। पुलिस ने महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध हिरासत में रखा। यह उसके अधिकारों का हनन है। लिहाजा सेक्स वर्कर को रिहा करने की इजाजत दी जाती है। ”

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