दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों से कहा कि कोई भी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य चार्ज ने करें।
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने 18 अप्रैल 2020 के अपने आदेश को जारी रखते हुए प्राइवेट स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस चार्ज करने का निर्देश दिया है। ट्यूशन फीस के अलावा निजी स्कूल कोई अन्य फीस नहीं ले सकते हैं। जो स्कूल पहले ही ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस ले चुके हैं, उन्हें आने वाले महीनों में इसको समायोजित करना होगा।
देश की राजधानी दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में लिखा,” प्राइवेट स्कूलों के छात्रों और अभिभावकों के हित में अरविंद केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। प्राइवेट स्कूलों को आदेश-कोई भी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस चार्ज न करें। जिसने छात्रों से ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस ली है। उसे आने वाले महीनों में एडजस्ट करना होगा। ”
कोरोना वायरस महामारी वजह से बंद होने के बावजूद भी दिल्ली के प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य तरह की फीस वसूल कर रहे थे। जिसकी अभिभावकों DOE की शिकायत की थी। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने अतिरिक्त फीस वसूल करने वाले स्कूलों को तुरंत फीस लौटाने के लिए कहा है।
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