‘भाजपा ही ईडी है, ED ही बीजेपी है, गंगाधर ही शक्तिमान है; बांसुरी स्वराज का प्रवर्तन निदेशालय के वकीलों की लिस्ट में नाम आने पर AAP ने साधा निशाना

बीजेपी की नई दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज का नाम भी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ ED के वकीलों लिस्ट में था। आप नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने कई डॉक्यूमेंट जारी किए हैं। जिसके अनुसार, बांसुरी स्वराज का नाम ईडी के उन वकीलों की लिस्ट में था जो संजय सिंह के खिलाफ वकालत कर रहे थे। हालांकि, बाद में केंद्रीय जांच एजेंसी ने स्पष्ट कर दिया कि बांसुरी स्वराज का लिस्ट में नाम गलती से आ गया था। जिसे हटा लिया गया है।

सौरभ भारद्वाज ने शेयर किए डॉक्यूमेंट

प्रवर्तन निदेशालय के वकीलों के लिस्ट में बीजेपी की नई दिल्ली से लोकसभा सांसद उम्मीदवार और भूतपूर्व विदेश मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज का नाम आने से बवाल मच गया। हालांकि,ईडी के वकीलों ने अदालत में यह स्पष्ट कर दिया कि बांसुरी स्वराज का नाम गलती से लिस्ट में आए गया था। जिसे हटा लिया गया है।

आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है। जिसके अनुसार, बांसुरी का नाम ईडी के वकीलों की लिस्ट में नजर आ रहा है। उनके साथ एएसजी सूर्यप्रकाश वी राजू, एडवोकेट जोहेब हुसैन, एओआर मुकेश कुमार मरोरिया ,कनु अग्रवाल, अर्कज कुमार और अन्नम वेंकटेश का नाम भी शामिल है।

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने लिखा,” संजय सिंह जी के मामले में ईडी के वकीलों में बीजेपी प्रत्याशी और प्रवक्ता बांसुरी स्वराज का नाम शामिल है। मैंने कल ही कहा था कि बीजेपी और ईडी एक ही बात है। ”

आतिशी ने साधा बीजेपी और ईडी पर निशाना

वहीं आप नेता और दिल्ली जलमंत्री आतिशी ने एक्स पर लिखा,” ईडी ने कल सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से, नई दिल्ली से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी और वकील बांसुरी स्वराज का नाम तो एक गलती का बहाना देकर हटवा दिया। लेकिन बांसुरी स्वराज सिर्फ एक बार नहीं बार बार ईडी के पक्ष में पेश होती आई है। केंद्र सरकार की तथाकथित स्वतंत्र एजेंसी के लिए अब भाजपा के नेता कोर्ट में तर्क रखते हैं। एक आर्डर बदलने से सच नहीं छुपता। सब जानते हैं, ईडी ही भाजपा है, बीजेपी ही ईडी है। ” इसके साथ ही आतिशी ने ट्वीटर पर चार लिस्ट शेयर की हैं, जिनमें स्वराज का नाम है।

संजय सिंह को मिली सशर्त जमानत

दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्डरिंग मामले में आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार के दिन सशर्त जमानत दे दी है। संजय सिंह की जमानत पर प्रवर्तन निदेशालय ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने छह महीने से दिल्ली की तिहाड़  जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने संजय को दो लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। निचली अदालत ने संजय सिंह कि इस मामले में वह कोई बयान नहीं दे सकते। .संजय सिंह को अदालत में अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। दिल्ली ने बाहर जाने से पहले संजय सिंह को आइओ को बताना होगा।

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