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बीवी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं: हाईकोर्ट

Sex With Wife: बीवी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं: हाईकोर्ट

Sex With Wife: बिलासपुर हाईकोर्ट ने फैसला दिया ‘बीवी के साथ जबरन यौन संबंध बनाना रेप नहीं है’ तो बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू ने अपनी प्रतिक्रिया दी।

Sex With Wife: तापसी पन्नू ने कोर्ट के जजमेंट पर दी प्रतिक्रिया 

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हाई कोर्ट ने गुरुवार के दिन एक बड़ा फैसला सुनाया है। जिसके बाद बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। कोर्ट ने एक मुकदमे की सुनवाई में फैसला दिया कि कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ पति द्वारा बनाए गए जबरन यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं है, चाहे वह पत्नी की इच्छा से हो या उसकी इच्छा के विरुद्ध।

दरअसल, जस्टिस चंद्रवंशी की एकल पीठ ने कानूनी तौर पर विवाहित पत्नी के साथ बलपूर्वक या इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाने को बलात्कार का नाम देने से इनकार किया है। अब इस फैसले पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ताप्सी पन्नू का रिएक्शन सामने आया है।

एक्ट्रेस तापसी पन्नू का ट्वीट 

हाईकोर्ट के फैसले के बाद अभिनेत्री तापसी पन्नू ने ट्वीट कर कहा,” अब बस यही सुनना बाकी था।” अभिनेत्री के इस ट्वीट के बाद से ही ट्विटर यूजर लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा ‘आपको कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। ‘ वही दूसरे में लिखा यहां पर थप्पड़ की बात नहीं हुई रेप की बात हो रही है।

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जस्टिस एनके चंद्रवंशी ने कहा,” अब अपनी पत्नी (जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम ना हो ) के साथ किसी पुरुष द्वारा यौन संबंध या यौन क्रिया बलात्कार (Sex With Wife)  नहीं है। शिकायत करता कि वह कानूनी रूप से पत्नी है। इसलिए पति द्वारा उसके साथ यौन संबंध या कोई भी सेक्स कृत्य अपराध नहीं होगा। भले ही वह जबरदस्ती, इच्छा के विरुद्ध किया गया हो।” आपको बता दें कि कोर्ट ने सेक्शन 376 के तहत आरोपी को बरी कर दिया। हालांकि अप्राकृतिक संबंध बनाने और दहेज का केस आरोपी पर चलता रहेगा।

क्या है मामला ?

Sex With Wife: यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला का है। जहां एक पत्नी ने अपने पति के द्वारा उसके साथ जबरन संबंध बनाने के खिलाफ थाने में रेप का अपराध दर्ज करा दिया था। निचली अदालत में चालान पेश हुआ। पति के इस कृत्य के लिए आरोपी करार दिया गया। इसके बाद पति ने अपने वकील वाइसी शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की।इस मामले में वकील ने सुप्रीम कोर्ट समेत कई जजमेंट का हवाला दिया।

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