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Arvind Kejriwal News: शराब नीति मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

Arvind Custody:अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

Arvind Custody: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल का रिमांड नहीं मांगा। प्रवर्तन निदेशालय के वकील एएसजी राजू ने कोर्ट से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अब दिल्ली सीएम को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा।

Arvind Custody: ऐसे हुई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी

दिल्ली की शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने केजरीवाल को 9 समन भेज कर पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के कार्यलय में पेश होने के लिए कहा।

केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के सभी समन को गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताते हुए जांच में शामिल होने से इंकार कर दिया था। जिसके बाद 21 मार्च को ईडी दसवां समन लेकर अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कुछ घंटे के पूछताछ के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। 22 मार्च को केजरीवाल को अदालत में पेश किया गया। जहां से अदालत ने दिल्ली सीएम का रिमांड 28 फरवरी तक ईडी को दिया।

अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च को दोबारा अदालत में पेश किया गया

28 मार्च को केजरीवाल के रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें फिर से अदालत में पेश किया गया। अदालत में केजरीवाल ने खुद अपना पक्ष रखा और बताया कि कैसे उन्हें गिरफ्तार किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल का रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया। आज केजरीवाल के रिमांड की अवधि समाप्त होने पर फिर से उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। केजरीवाल के कोर्ट पहुंचने से पहले उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी अदालत में पहुंची थी। इसके अलावा दिल्ली की जल मंत्री आतिशी भी कोर्ट में हाजिर रहीं।

ईडी ने नहीं मांगा अरविंद केजीरवाल का रिमांड

कोर्ट में पेशी पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के वकील एएसजी राजू ने कहा कि वह अदालत से केजरीवाल के रिमांड की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि ज्यूडिशियल कस्टडी की मांग कर रहे हैं। एएसजी राजू ने अदालत से कहा,” सेंथिल बालाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आगे की हिरासत मांगने के अधिकार के अधीन न्यायिक हिरासत की मांग कर रहे हैं। ”

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15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे अरविंद केजरीवाल

एएसजी राजू ने अदालत से कहा,” केजरीवाल ने जांच एजेंसी को डिजिटल डिवाइस के पासवर्ड नहीं दिए हैं। यह केवल गोलमोल जवाब दे रहे हैं। इनका कहना है कि मैं पासवर्ड नहीं जानता। इनका बस यही उत्तर है। हम न्यायिक हिरासत की मांग कर रहे हैं। ” कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल 2024 को होगी।

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