बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दर्ज होगा रेप केस,दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया आदेश
अगस्त 18, 2022 | by
महिला का आरोप है कि शाहनवाज हुसैन ने साल 2018 में उसके साथ छतरपुर फॉर्महाउस में रेप किया था। मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस आशा मेनन की पीठ ने पुलिस को पीड़िता की तरफ से की गई शिकायत में हुसैन के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
बीजेपी नेता की मुश्किलें बढ़ी
भारतीय जनता पार्टी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके शाहनवाज हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से तगड़ा झटका लगा है। शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एक महिला के शिकायत के आधार पर रेप केस दर्ज होगा। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पुराने मामले में दिल्ली पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ बलात्कार और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
रेप केस में FIR
अदालत ने कहा कि सभी तथ्यों को देखने के बाद स्पष्ट होता है कि इस मामले में पीड़िता की शिकायत के बाद भी पुलिस ने हुसैन के खिलाफ केस दर्ज करने में अनिच्छा जताई है। साथ ही कहा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी।
गौरतलब है, दिल्ली निवासी एक महिला ने साल 2018 के जनवरी महीने में निचली अदलात में याचिका दायर कर शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराने की फरियाद की थी।
पीड़िता का आरोप है कि बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसका रेप कर जान से मारने की धमकी दी थी।
दिल्ली पुलिस ने इससे पहले निचली अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश कर कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कोई केस नही बनता है। निचली अदलात ने पुलिस के इस तर्क को नकारते हुए कहा था कि महिला की शिकायत में अपराध का मामला बनता है।
आपको बता दें , शाहनवाज हुसैन तीन बार सांसद रह चुके हैं। वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं।
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