सबकुछ बताना होगा, कुछ छुपाना नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने SBI को लगाई फटकार

Electoral Bonds court: मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि 21  मार्च 2024 शाम पांच बजे तक एसबीआई के चेयरमैन हलफनामा दाखिल करें, जिसमें बताया जाए कि बैंक ने सभी विवरणों का खुलासा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी प्राप्त होने के तुरंत बाद अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे।

Electoral Bonds court: सोमवार के दिन इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच के अध्यक्ष जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कह कि एसबीआई को सबकुछ बताना होगा, कुछ छुपाना नहीं है। बॉन्ड से जुडी हर जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।

बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को बॉन्ड का यूनिक नंबर बताने के लिए सोमवार तक का समय दिया था। कोर्ट ने पूछा कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट दी गई तो इसमें यूनिक नंबर क्यों नहीं बताया गया? मामले की सुनवाई करते हुए पांच जजों की बेंच के अध्यक्ष सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आखिरकार अभी तक बॉन्ड की पूरी जानकारी क्यों नहीं दी गई।

सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बॉन्ड से जुड़े सारे आंकड़े बताने के लिए कहा गया था। इसमें सेलेक्टिव होने गुंजाइश नहीं है। कहा कि एसबीआई को हर हाल में अदालत के फैसले का पालन करना होगा। सीजेआई ने कहा कि आप हर बात के लिए हमारे आदेश का इन्तजार नहीं कर सकतेकि जो अदालत कहेगी,वही हम करेंगें।

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बेंच के अध्यक्ष ने कहा कि हमने पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा था लेकिन बैंक ने चुनिंदा जानकारी दी है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कहा कि हम एसबीआई को बॉन्ड से संबंधित पूरा विवरण सार्वजनिक करने का आदेश देते हैं। इस पर बैंक की तरफ से अदालत में पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हम पूरी जानकारी देने के लिए तैयार हैं।

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