WhatsApp: भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोग ने व्हाट्सप पर नियमों का उल्लंघन करने के मामले में भारी भरकम जुर्माना लगाया है। सरकार ने व्हाट्सएप की 2021 की पॉलिसी के मामले में 213 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
WhatsApp पर लगा 213 करोड़ का जुर्माना
भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोग ( Competition Commission of India) ने मेटा/व्हाट्सएप की मनमानी के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए जुर्माना ठोका है। आयोग ने व्हाट्सएप की 2021 की गलत नीति के खिलाफ ये कदम उठाया है।
दरअसल, इंस्टेंट मैसेजिंग कंपनी ने 2021 में अपने यूजर्स पर दबाव बनाकर उनकी जानकारी जुटाकर दूसरी कंपनियों को बेच दी थी। कंपनी की इसी नीति के खिलाफ आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए 213.14 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
WhatsApp के लिए आयोग के निर्देश
भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोग ने व्हाट्सएप और मेटा को तय समय सीमा के अंदर आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।
- व्हाट्सएप अगले पांच साल तक यूजर्स के डाटा को विज्ञापन के लिए दूसरी कंपनियों के साथ शेयर नहीं कर सकता।
- उपभोक्ता को किसी भी शर्त के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
- भविष्य में उपभोक्ता डाटा कहीं और साझा करने से पहले यूजर की आज्ञा लेनी होगी।
- उपभोक्ता को कंपनी की नीति मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
- किसी अपडेट के लिए भी यूजर को बाध्य नहीं किया जा सकता।
WhatsApp पर उठे थे ये सवाल
व्हाट्सएप ने जनवरी 2021 में यूजर्स को अपनी सेवा की शर्तों की गोपनीयता के बारे में सूचित किया था। मेटा कंपनी ने यूजर्स को सेवा जारी रखने के लिए कुछ जरूरी डाटा साझा करने के लिए बाध्य किया था।
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नतीजतन उपभोक्ताओं के पास कंपनी शर्तें मानने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था। नहीं तो व्हाट्सएप की सेवा की सेवाएं बंद हो जाती। अब आयोग ने कंपनी को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा भारतीय आयोग ने मेटा और व्हाट्सएप पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है।