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गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपी मोहन नायक को कर्नाटक हाई कोर्ट से मिली जमानत

गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपी मोहन नायक को कर्नाटक हाई कोर्ट से मिली जमानत

Gauri Lankesh murder case: पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोहन नायक को कर्नाटक हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की सिंगल बेंच ने मोहन नायक को एक लाख रुपए का निजी बांड और समान राशि के दो मुचलके भरने के लिए कहा।

पत्रकार और समाजसेवी गौरी लंकेश हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोहन नायक एन को कर्नाटक हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। मोहन नायक इस मामले में जमानत पाने वाला पहला आरोपी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी की सिंगल बेंच ने दिया है। अदालत ने नायक को एक लाख रुपए का निजी बांड और समान राशि के दो मुचलके भरने के लिए कहा है। कोर्ट ने आरोपी को सुनवाई की सभी तारीखों पर ट्रायल कोर्ट के सामने उपस्थित होने के लिए कहा है।

पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड के मुख्य आरोपी को SIT ने दबोचा

गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपी मोहन नायक एन पर आरोप था कि उसने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची थी। उसने रामनगर में एक किराए का मकान लेकर आरोपी नंबर दो और तीन को आश्रय दिया था। इस मामले में आरोपी नंबर दो और आरोपी नंबर तीन ही वास्तविक हमलावर हैं। लंकेश हत्याकांड मामले में नायक जमानत पाने वाला पहला आरोपी है। नायक जुलाई 2018 से हिरासत में है। उसकी जमानत याचिका को जस्टिस एस.विश्वजीत शेट्टी की बेंच ने मंजूर कर लिया है।

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कोर्ट का आदेष

कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि  आरोपी 18 जुलाई 2018 से हिरासत में है। वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकता। आरोपी का ब्यान दर्ज किया गया है। वह पांच साल से पुलिस की कस्टडी में है। मुकदमें में देरी के आधार पर ही आरोपी ने जमानत के लिए आवेदन किया था। अदालत ने कहा कि अब तक केवल 90 गवाहों से ही पूछताछ की गई है। पुलिस की चार्जशीट में 527 गवाहों के नाम दर्ज हैं। अभी भी 400 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ बाकि है।

गौरी लंकेश की हत्या

बता दें, 5 सितंबर 2017 को पत्रकार गौरी लंकेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने 55 वर्षीय गौरी लंकेश को उनके आवास पर गोलियां मारी थीं। वह पत्रकार के साथ-साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। वह कन्नड़ पत्रिका ‘लंकेश पत्रिके’ की संपादक थीं।

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