जेएनयू केस: दिल्ली पुलिस को हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू केस में पुलिस को लगाई फटकार

दिल्लीः पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व जवाहरला नेहरू विश्वविधालय के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य पर आरोप पत्र दाखिल करने पर पुलिस को लगाई फटकार। पूछा दिल्ली सरकार की अनुमति क्यों नहीं ली गई।

अदालत ने पुलिस से पूछा क्या आपके पास वैधानिक विभाग नहीं है ? आरोप पत्र दाखिल करने से पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से अनुमति क्यों नहीं ली गई?

जेएनयू केस मामले में अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा जब तक दिल्ली सररकार इस मामले पर परमिशन नहीं देती तब तक इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस से ये भी पूछा कि आप बिना दिल्ली सरकार की इजाजत के आरोप पत्र क्यों दाखिल करना चाहते हैं?अदालत ने पुलिस को दिल्ली सरकार से इजाजत लेने का आदेश दिया। जिसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने अदालत को 10 दिन परमिशन लेने का भरोषा दिलाया।

दिल्ली पुलिस द्वारा अदालत से समय मांगे जाने पर केस की सुनवाई के लिए 6 फरवरी मुकर्रर की गई है।

JNU sedition case: Delhi Court asks Police ‘You don’t have approval from legal department, why did you file chargesheet without approval?’ Delhi Police says will get sanction approval in 10 days— ANI (@ANI) January 19, 2019

क्या है मामला ?
जवाहर लाल नेहरू यूनिवरसिटी के प्रांगण में 9 फरवरी 2016 को आतंकवादी अफ़ज़ल गुरु को फांसी की सजा के विरोध एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम के दौरान जेएनयू के छात्रों ने तथाकथित देश विरोधी नारे लगाए थे। इस केस में कन्हैया कुमार उमर खालिद, अनिर्बन भट्टाचार्य ,राईस रसूल,खालिद भट्ट  जेएनयू छात्र और उमर गुल और बशरत अली जामिया यूनिवरसिटी के छात्रों को गिरफ्तार किया गया था।

जिन्हें बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल पर रिहा कर दिया था।दिल्ली पुलिस ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, छात्र उमर खालिद,अनिर्बान भट्टाचार्य और 36 अन्य के खिलाफ कथित देश विरोधी नारे लगाने के खिलाफ 1200 पन्नों की चार्ज शीट 14 फरवरी 2019 को दाखिल की थी।

IPC Acts

नामित आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की124A, 323, 465, 471,143, 147, 149 और120B की धाराएं लगाई गई है। आरोप पत्र में में सीसीटीवी फुटेज, मोबाईल फुटेज और वृतचित्र शामिल हैं।

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