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AAP के 11 विधायकों की सदस्यता रद्द करने वाली याचिका को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया खारिज

नवम्बर 6, 2019 | by

President Ram Nath Kovind rejects petition seeking cancellation of membership of 11 AAP MLAs

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों की कथित तौर लाभ के पद पर रहने को लेकर उन्हें अयोग्य ठहराए जाने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

मार्च 2017 में विवेक गर्ग नाम के एक व्यक्ति ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष एक याचिका देकर आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों को विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराने की मांग की थी।

विवेक गर्ग का दावा था कि देश की राजधानी दिल्ली के 11 जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सह-अध्यक्ष होने के कारण ये सभी विधायक लाभ के पद पर आसीन हैं।

चुनाव आयोग

ये मामला चुनाव आयोग को भी भेजा गया था। चुनाव आयोग ने अपनी राय देते हुए कहा था कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सह-अध्यक्ष होने के कारण विधायक के रूप में अयोग्य नहीं हो जाते। क्योंकि उन्हें इस पद पर वेतन-भत्ते,फीस के रूप में पारिश्रमिक नहीं मिला।

इसके अलावा उन्हें इस पद पर आसीन रहते हुए बंगला, गाड़ी, कार्यालय, कर्मचारी और टेलीफोन जैसी सुविधा नहीं दी गई। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग की राय स्वीकार करते हैं।

विवेक गर्ग

याचिकाकर्ता विवेक गर्ग ने आम आदमी पार्टी के जिन 11 विधायकों की सदस्यता रद्द करवाने वाली याचिका दायर की थी उनके नाम इस तरह हैं।

    1. कैलाश गहलोत नजफगढ़ विधायक।
    2. जरनैल सिंह तिलकनगर विधायक।
    3. अमानतुल्ला खान ओखला विधायक।
    4. दिनेश मोहनिया संगम विहार विधायक।
    5. राजेश गुप्ता वजीरपुर विधायक।
    6. सरिता सिंह रोहताश नगर विधायक।
    7. श्रीदत्त शर्मा घोंडा विधायक।
    8. संजीव झा बुराड़ी विधायक।
    9. नितिन त्यागी लक्ष्मी नगर विधायक।
    10. पवन कुमार शर्मा आदर्श नगर विधायक।
    11. प्रवीण कुमार जंगपुरा विधायक।


अरविंद केजरीवाल

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा याचिका ख़ारिज किए जाने पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ख़ुशी जताते हुए ट्विटर पर लिखा ,” सत्यमेव जयते। अंतत: सत्य की जीत होती है।”

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