पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से तजिंदर पाल बग्गा मिली राहत,अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं करने का दिया निर्देश

बीजेपी नेता तजिंदर पाल बग्गा मामले की सुनवाई पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शनिवार देर रात की। अदालत ने बग्गा को राहत देते हुए पंजाब पुलिस को अगली सुनवाई तक उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है।

आधी रात को हुई सुनवाई

भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल बग्गा मामले की सुनवाई पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आधी रात को की। हाई कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक तजिंदर पाल बग्गा के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न हो। पंजाब सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि हम 10 मई सुबह 11 बजे तक बग्गा के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जिसके बाद अदालत ने एडवोकेट जनरल की बात को ध्यान में रखते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 मई तय की है।

बग्गा के खिलाफ गैर जमानती वारंट

बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बग्गा के एक ट्वीट को लेकर मिली शिकायत के बाद मोहाली कोर्ट ने बग्गा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। पंजाब पुलिस की तरफ से कई बार नोटिस भेजे जाने के बाद बग्गा मोहाली पुलिस स्टेशन में हाजिर नहीं हुआ था। जिसके बाद मोहाली की अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिसके बाद तजिंदर पाल को पंजाब पुलिस ने दिल्ली स्थित उसके निवास से गिरफ्तार कर पंजाब की तरफ रुख किया था लेकिन रास्ते में  कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने उसे नाटकीय दंग से छुड़वा कर दिल्ली पुलिस को सौंप दिया था।

जस्टिस अनूप चिटकारा का आदेश

दूसरी तरफ अपने खिलाफ गैर जमानती वारंट को लेकर बग्गा ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने बग्गा की याचिका पर तुरंत सुनवाई को मंजूरी दी। जिसके बाद जस्टिस अनूप चिटकारा के घर पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में जस्टिस चिटकारा ने अगली सुनवाई तक पंजाब पुलिस को बग्गा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 मई 2022 को होगी।

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