Site icon www.4Pillar.news

Pune Accident: रईसजादे वेदांत अग्रवाल ने पहले 48 हजार की शराब गटकी फिर Porsche कार से दो को रौंदा

Pune Accident: रईसजादे वेदांत अग्रवाल ने पहले 48 हजार की शराब गटकी फिर Porsche कार से दो को रौंदा

Pune Accident: पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने आरोपी वेदांत अग्रवाल को लेकर कई चौकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार एक्सीडेंट के आरोपी नाबालिग ने पहले Cosie Pub में अपने दो दोस्तों के साथ 48 हजार रुपए की शराब गटकी और फिर नशे में धुत्त होने के बाद दो लोगों की रौंद दिया।

नाबालिग को शराब परोसने के मामले में पब सील

पुणे में पोर्शे कार से दो इंजीनियरों को रौंदने के मामले में पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। इससे पहले जिला अदालत ने आरोपी वेदांत अग्रवाल को एक्सीडेंट पर निबंध लिखने की शर्त पर रिहा कर दिया था। आरोपी ने जिस पब में शराब पी थी, पुलिस ने उसको सील कर दिया है। पुलिस ने मंगलवार के दिन नाबालिग को शराब परोसने के मामले में पब मालिक और मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया है।

कल्याणीनगर के पास हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार, आरोपी नाबालिग ने अपने दोस्तों के साथ कोसी पब में 48 हजार रुपए की शराब पी थी। वह अपने दोस्तों के साथ पब में करीब डेढ़ घंटा रहा और शराब सहित अन्य का 48 हजार का बिल अदा कर दूसरे पब में चला गया था। उसकी कार का एक्सीडेंट कल्याणीनगर के पास हुआ था।

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, एक्सीडेंट के आरोपी नाबालिग ने कोसी पब में शराब का 48 हजार रुपए बिल अदा किया था। वह पब में रात 10:40 बजे तक रहा। इसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ दूसरे पब में चला गया था। जब Cosie Pub ने शराब परोसना बंद कर दिया तो वह रात में करीब 12 बजे Black Matriott पहुंच गया।

48 हजार रुपए का बिल

सीपी अमितेश कुमार ने टीओआई को बताया कि हमें पब से 48 हजार रुपए का बिल मिला है, जिसे आरोपी ने चुकाया था। इस बिल में वेदांत और उसके दोस्तों को परोसी गई शराब भी शामिल है।

वहीं, ACP मनोज पाटिल के अनुसार, ” वेदांत ने कार ड्राइव करने से पहले शराब पी थी और वह खुद पब गया था। हमारे पास उसका और उसके दोस्तों का शराब पीते हुए सीसीटीवी फुटेज है। ब्लड सैंपल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ”  पुणे पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

आरोपी के खिलाफ धारा 185 के तहत मामला दर्ज

बता दें, रविवार को हुए पुणे कार एक्सीडेंट में मध्य प्रदेश के रहने वाले युवक अनीश अवधिया और एक युवती अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई थी। युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था। जबकि युवती की अस्पताल में एक्सीडेंट के कारण मौत हो गई थी। दोनों पेशे से इंजीनियर थे और दोनों की उम्र 24 वर्ष थी।

300 शब्द का निबंध और जमानत

बता दें, रविवार के दिन ही आरोपी नाबालिग को पुणे जिला अदालत ने जमानत दे दी थी। कोर्ट ने आरोपी को एक्सीडेंट के प्रभावों पर 300 शब्द का निबंध लिखने और यातायात पुलिस के साथ अगले 15 दिन तक काम करने की शर्त पर जमानत दे दी थी। जिसका भारी विरोध हुआ। बाद में पुलिस ने नाबालिग के पिता विकाश अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया था। कार का कोई पंजीकरण नंबर नहीं था और यह पिछले  छह महीने से पुणे की सड़कों पर दौड़ रही थी।

Exit mobile version