बेटे ने मां से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
Son raped mother: 60 वर्षीय मां से दुष्कर्म करने वाले बेटे आबिद को अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक हैरान करने वाला मामला समाने आया है। जहां एक 36 वर्षीय बेटे ने अपनी 60 वर्षीय विधवा मां के साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं कपूत ने अपनी मां को अपनी पत्नी बनकर रहने के लिए भी कहा।
Son raped mother
सोमवार को बुलंदशहर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मोहित निगम ने आबिद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 51 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
न्यूज़ एजेंसीं आईएएनएस के अनुसार, सरकारी वकील विजय शर्मा ने अदालत के फैसले के बाद कहा,” आज माननीय अदालत ने ऐतिहसिक फैसला सुनाया है। मैंने अपने वकालत के पुरे करियर में ऐसा पहले कभी नहीं सुना कि एक मां रोते हुए कह रही हो कि उसका बेटा राक्षस है। अदालत ने रिकॉर्ड 20 महीने में इस केस का फैसला सुनाया है। ”
Son raped 60 year old mother
यह घटना बुलंदशहर के एक गांव में 16 जनवरी 2023 को घटी थी। बुलंदशहर पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, दोषी आबिद अपनी मां के साथ खेत में पालतू मवेशियों के लिए चारा लाने के लिए गया था। जहां उसने खेत में अपनी मां के साथ दुष्कर्म किया। गांव वासियों के अनुसार, अबित अपनी मां को पिता की मौत के बाद पत्नी की तरह रखना चाहता था। आबिद चाहता था कि उसकी मां भी उसकी पत्नी के साथ रहे। पीड़िता ने खुद बताया कि उसका बेटा चाहता था कि वह उसकी पत्नी के साथ रहे।
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आबिद के छोटे भाई युसूफ और जावेद ने बुलंदशहर थाने में FIR दर्ज कराई थी। एफआईआर में आबिद पर अपनी मां के साथ रेप करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी।
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अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
पिछले साल 21 जनवरी को बुलंदशहर के कोतवाली देहात पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिसके एक दिन बाद आबिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब अदालत ने आबिद को अपनी मां के साथ दुष्कर्म करने और डराने धमकाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।