सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दो ट्वीट के आधार पर अवमानना का दोषी ठहराया है। प्रशांत भूषण की सजा का ऐलान 20 अगस्त को होगा।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई,जस्टिस अरुण मिश्रा और कृष्ण मुरारी की बेंच ने फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने वकील प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना के मामले में दोषी करार दिया है। अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। वकील प्रशांत भूषण को 20 अगस्त 2020 को सजा सुनाई जाएगी।
अदालत ने प्रशांत भूषण की वह याचिका ठुकरा दी थी। जिसमें उन्होंने मामले को सुनवाई योग्य नहीं बताया था। कोर्ट ने उनकी यह मांग भी नहीं मानी थी कि इस केस को किसी दूसरी बेंच को ट्रांसफर किया जाए।
कोर्ट में अवमानना मामले का सामना कर रहे प्रशांत भूषण ने अपने दाखिल जवाब में कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेहत की आलोचना होने से सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा पर को आंच नहीं आती है।
अदालत ने हाल ही में प्रशांत भूषण के दो ट्वीट के मामले में अवमानना का नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। जिसके जवाब में प्रशांत भूषण ने एक हल्फनामा दाखिल कर कहा था कि वर्तमान और पूर्व चीफ जस्टिस को लेकर किया गया ट्वीट सेहत की आलोचना के दायरे में आता है।
उन्होंने अपने 140 पन्नों के जवाब में कहा था कि चीफ जस्टिस की सेहत के बारे में टिपण्णी करना किसी भी तरह से अदालत की अवमानना नहीं है और न ही अदालत की गरिमा को कम करता है।
RELATED POSTS
View all