वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका दायर की थी। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है।
मनोहर लाल शर्मा ने अपनी याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61 (a ) को चुनौती दी थी ,जिसमें बैलेट पेपर की जगह ईवीएम से मतदान कराए जाने का प्रावधान है।
सर्वोच्च अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि इसमें कोई मेरिट दिखाई नहीं देता है। बता दें ईवीएम का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। वकील एमएल शर्मा ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की थी।
उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। शर्मा ने कहा कि हम कानून के अनुसार बात कर रहे हैं। वकील शर्मा ने याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61 (a ) को चुनौती दी थी। जिसमें बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए कहा गया था।
मनोहर लाल शर्मा की याचिका के अनुसार इस प्रावधान को अब तक संसद से मंजूरी नही मिली है। लिहाजा, अब तक EVM से कराए गए सभी चुनाव अवैध हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के मतदान बैलेट पेपर के जरिए कराए जाने चाहिए।