सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया क्रिप्टोकरेंसी पर आरबीआई का बैन
सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल करेंसी के माध्यम से क्रिप्टोकरंसी में लेन देन की इजाज़त दे दी है।
इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन आफ इंडिया ने 2018 में आरबीआई के सर्कुलर पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। जिसमें आरबीआई ने विनियमित संस्थाओं को क्रिप्टोकरंसी में व्यवसाय ना करने का निर्देश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए वर्चुअल करेंसी के लेन देन का रास्ता खोल दिया है।
इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्य एक दूसरे के बीच क्रिप्टोकरंसी का आदान प्रदान करते हैं। आईएएमएआई ने अपने तर्क में दावा किया कि आरबीआई के कदम ने वर्चुअल करेंसी के माध्यम से वैध व्यावसायिक गतिविधि पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड के दोषी मुकेश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका
आपको बता दें,आरबीआई ने 6 अप्रैल 2018 को एक सर्कुलर से निर्देश जारी किया था कि इसके द्वारा विनियमित सभी इकाइयां वर्चुअल करेंसी में सौदा नहीं करेंगी या किसी व्यक्ति या इकाई को इससे संबंधी सेवाएं प्रदान नहीं करेगी। विराट कोहली ने ब्रांड वैल्यू के मामले में अक्षय कुमार,शाहरुख़ खान और एमएस धोनी को लगातार तीसरे साल भी पछाड़ा
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