निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड के दोषी मुकेश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका
रद्द हुई मुकेश की अर्जी
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस आर बानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने खुद को संतुष्ट करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे गए सारे दस्तावेज़ों को देखा।
निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी मुकेश को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ लगाई गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया है। यह फैसला 3 जजों की बेंच ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने खुद को संतुष्ट करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे गए सारे दस्तावेज़ों को देखा। गृह मंत्रालय ने सारे दस्तावेज़ राष्ट्रपति को भेजे थे, याचिका में कोई मेरिट नहीं है। प्रताड़ना दया के लिए कोई आधार नहीं है।
आपको बता दें निर्भया सामूहिक गैंगरेप और हत्या के दोषी मुकेश कुमार सिंह की दया याचिका खारिज करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली थी।
वही निर्भया मामले में एक और दोषी अक्षय कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को क्यूरेटिव पिटिशन दायर की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में दो दोषियों विनय और मुकेश की याचिका को खारिज कर चुका है।
साल 2012 में दिल्ली में हुए इस जघन्य अपराध के लिए चारों मुजरिमों को अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इन दोषियों में से एक मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति ने 17 फरवरी को खारिज कर दी थी जिसके खिलाफ दोषी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी थी।
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