केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बात की घोषणा पहले ही कर चुकी है कि क्रिप्टोकरंसी पर 30 फीसदी का टैक्स लगाया जाएगा । आज नए वित्त वर्ष 2022-23 के पहले दिन से ही क्रिप्टोकरंसी की आय पर 30 फ़ीसदी का टैक्स लगेगा।
नए वित्त वर्ष 2022-23 की शुरुआत के पहले दिन से यानी आजा 1 अप्रैल से क्रिप्टोकरंसी में व्यापार से होने वाली आमदनी पर 30 फ़ीसदी तक का टैक्स लगेगा। इसके साथ ही कई अन्य इनकम टैक्स प्रस्ताव भी लागू हो जाएंगे। 5000000 रूपये से अधिक की अचल संपत्ति की बिक्री पर 1 फ़ीसदी टीडीएस लगाने के संशोधित दिशा-निर्देश भी आज से लागू होंगे। संशोधित नियमों के अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न या स्टांप शुल्क मूल्य जो भी अधिक हो उस पर 1 फ़ीसदी का टीडीएस काटा जाएगा।
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आइटीआर मैं कोई चूक होने पर करदाताओं के पास अपने इनकम टैक्स रिटर्न में संशोधन करने का विकल्प होगा। टैक्स देने वालों को इस तरह का संशोधित रिटर्न और वित्त वर्ष में केवल एक बार दाखिल करने की अनुमति होगी।
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आज 1 अप्रैल 2022 से क्रिप्टोकरंसी के लेनदेन से होने वाली आमदनी पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा। इस बारे में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही घोषणा कर चुकी हैं। क्रिप्टो से होने वाली आमदनी पर आज से 30 फीसदी टैक्स लगाने का आदेश लागु कर दिया गया है।
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