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पुणे में Porsche कार से दो लोगों की हत्या करने वाले वेदांत के पिता विशाल अग्रवाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट ने निबंध लिखने की शर्त पर दी थी जमानत

पुणे में Porsche कार से दो लोगों की हत्या करने वाले वेदांत के पिता विशाल अग्रवाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट ने निबंध लिखने की शर्त पर दी थी जमानत

पुणे में उस नाबालिग लड़के वेदांत अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसने Porsche car से टक्कर मारकर दो लोगो की हत्या कर दी थी। इससे पहले जिला अदालत ने नाबालिग को एक्सीडेंट पर निबंध लिखने की शर्त पर जमानत दे दी थी। कार बिल्डर पिता के नाम पर रजिस्टर्ड थी।

पुणे पुलिस ने पोर्शे कार से कुचलकर दो लोगों की हत्या करने वाले किशोर वेदांत अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्घटना रविवार सुबह उस समय हुई थी, जब किशोर 12वीं में पास होने की ख़ुशी में अपने दो दोस्तों पार्टी करने निकला था।वह पोर्शे कार में सवार था।

ओवर स्पीड कार चलाने से पहले नाबालिग ने एक बार में अपने दोस्तों के साथ शराब पी थी। शराब के नशे में धुत्त किशोर तेज गति से कार चला रहा था। इसी दौरान वेदांत ने अपने वाहन से एक बाइक को टक्कर मार दी थी। जिससे बाइक सवार दोनों लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने कहा कि पोर्शे कार उसके पिता के नाम पर रजिस्टर थी। उस पर नंबर प्लेट भी नहीं थी।

क्या है पोर्शे कार के एक्सीडेंट का मामला ?

19 मई 2024 को पुणे के एक किशोर ने पुणे की सड़क पर एक दोपहिया वाहन पर अपनी स्पोर्ट्स कार चढ़ा दी थी। इस एक्सीडेंट में दो लोगों की जान चली गई थी। नाबालिग जो शराब के नशे में था- और दो अन्य को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। 17 वर्षीय नाबालिग को पुणे की जिला अदालत ने 14 घंटे के भीतर जमानत दे दी थी।

स्थानीय अदालत ने नाबालिग को इन शर्तों के साथ दी बेल

अदालत ने किशोर को एक्सीडेंट पर 300 शब्द का निबंध लिखने की शर्त पर जमानत दे दी थी। अदालत के फैसले को लेकर जनता में भारी आक्रोश फ़ैल गया। बाद में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने मीडिया को बताया कि उन्होंने किशोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के लिए हाई कोर्ट से अनुमति मांगी है। पुणे पुलिस ने कहा कि हम इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि कार पर नंबर प्लेट क्यों नहीं थी ?

जिला कोर्ट ने नाबालिग वेदांत किशोर को जमानत देते हुए कहा कि अपराध इतना गंभीर नहीं था , जो हम जमानत देने से इंकार कर दें। हालांकि, कोर्ट ने किशोर को जमानत देते समय कुछ शर्तें भी रखी थीं। जिनमें वेदांत को मनोरोग मूल्यांकन और उपचार से गुजरना, 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना और सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव और उनके समाधान पर 300 शब्द का निबंध लिखना शामिल था।

कार एक्सीडेंट में अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौत

मृतकों की पहचान अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा के रूप में हुई है। दोनों की उम्र 24 वर्ष थी और आईटी सेक्टर में काम करते थे। अश्विनी की मौके पर ही मौत हो गई थी और अनीश ने अस्पताल में दम तोडा था।

घटना के एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जिसमें लोगों को दुर्घटनास्थल पर वेदांत और उसके दोस्त की पिटाई करते हुए देखा जा सकता है। एक अन्य वीडियो में वेदांत अपने दोस्तों के साथ एक बार में शराब पीते हुए नजर आ रहा है। हालांकि, पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश की गई किशोर की मेडिकल रिपोर्ट में अल्कोहल की कोई पुष्टि नहीं हुई थी।

वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक्सीडेंट के समय पोर्शे कार में तीन लोग सवार थे। दुर्घटना के बाद उनमें से एक दुर्घटनास्थल से भाग गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्पोर्ट्स कार में सवार तीनों लड़कों ने शराब पी रखी थी। तीनों नशे में धुत्त थे।

नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार

अब पुणे पुलिस ने तेज रफ्तार पोर्शे कार से दो लोगों की हत्या करने वाले नाबालिग लड़के वेदांत के पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार के दिन विशाल अग्रवाल को उनके खिलाफ दर्ज मामले के आधार पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से गिरफ्तार किया गया।

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