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युवराज सिंह को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से लगा झटका, जानिए क्या है मामला

फ़रवरी 18, 2022 | by

Yuvraj Singh got a shock from the Punjab and Haryana High Court, know what is the matter

भारतीय टीम के पूर्व खिलाडी युवराज सिंह ने इंस्टाग्राम चैटिंग के दौरान जातिगत टिपण्णी की थी। जिसके बाद यह मामला काफी तूल पकड़ गया था। इस केस में युवराज सिंह के खिलाफ हांसी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसकी सुनवाई अब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट कर रहा है।

युवराज सिंह ने अपने साथी क्रिकेट खिलाडी युजवेंद्र चहल और रोहित शर्मा के साथ इंस्टाग्राम चैटिंग के दौरान जातिगत टिपण्णी की थी। उनका यह वीडियो काफी वायरल हुआ था। हरियाणा के हांसी के सामाजिक कार्यकर्ता रजत कल्सन ने युवराज के खिलाफ हांसी थाने में मामला दर्ज करवाया था। जिसको ख़ारिज करवाने के लिए युवी ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब हाई कोर्ट ने युवराज को झटका दिया है। हालांकि कुछ मामलों में उनको राहत भी मिली है।

जातिगत टिपण्णी मामले में युवराज के खिलाफ शिकायत करने वाले रजत कल्सन के वकील अर्जुन श्योरण ने कहा कि युवराज के खिलाफ केस तो चलेगा लेकिन इसमें धारा 153 ए को हटा दिया गया है। कोर्ट ने युवराज की यह दलील ख़ारिज कर दी है कि भंगी शब्द का मतलब भांग पीने वाला होता है। अब इस मामले में पूर्व क्रिकेटर के खिलाफ हिसार की विशेष अदालत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत मुकदमा चलेगा। उन्हें हर पेशी पर अदालत में हाजिर होना होगा।

इससे पहले, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने युवराज सिंह को उनके खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत दे रखी है। वह हांसी पुलिस की जांच में शामिल हो चुके हैं। हांसी पुलिस इस मामले में युवी को गिरफ्तार कर जमानत दे चुकी है। अब हांसी पुलिस युवराज सिंह के खिलाफ हिसार के विशेष अदालत में आरोपपत्र दायर करेगी।

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