आर्यन खान का बेल आर्डर हुआ जारी लेकिन देश से बाहर नहीं जा पाएंगे आर्यन खान, हर शुक्रवार को देनी होगी NCB ऑफिस में हाजरी,जानिए कोर्ट की अन्य शर्ते
अक्टूबर 29, 2021 | by
मुंबई ड्रग्स केस में फसें शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान को कल गुरुवार को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। इसके साथ-साथ कोर्ट ने कुछ शर्ते भी रखी है जिनका आर्यन को पालन करना होगा।
बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कल गुरुवार को 25 दिन के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। बेल आर्डर के साथ ही कोर्ट ने कुछ शर्ते भी रखी है। आर्यन खान को कोर्ट की शर्तो का पालन करना होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को पांच पन्नो का बेल आर्डर जारी किया है। हालाँकि आर्यन खान को 1 लाख रूपए की जमानत राशि और अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना होगा।
आर्यन खान बिना NDPS कोर्ट की अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकते। इसके आलावा हर शुक्रवार को आर्यन खान को 11 से 2 बजे के बीच मुंबई स्थित NCB आफिस में हाजरी देनी होगी।
सह-आरोपियों से भी नहीं मिल सकेंगे आर्यन खान
बेल आर्डर में कहा गया है कि आर्यन खान 1 लाख रूपये का पीआर बांड को एक या अधिक जमानत राशि के के साथ पेश करे। इसके साथ ही कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि वह इस तरहं की किसी भी गतिविधियों में शामिल न हो और न ही अपने सह-आरोपियों से संपर्क करने की कोशिश करे।
Bail order of #AryanKhan states that he should present PR bond of Rs 1 lakh with one or more sureties in like amount. He should not indulge in any similar activities, not try to establish contact with co-accused and should surrender passport before Special Court immediately
— ANI (@ANI) October 29, 2021
गौरतलब है की एनसीबी ने 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप पर छापेमारी की थी और आर्यन खान समेत कंई अन्य लोगो को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था। इस ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल गुरुवार को आर्यन खान समेत सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी है
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