केंद्र सरकार ने ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स से नए नियमों के अनुपालन की जानकारी 15 दिनों के भीतर मांगी

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया को सरकार ने बुधवार से लागू हुए नियमों के अनुपालन पर अपना ब्यौरा देने के लिए 15 दिन का समय दिया है।

नए नियम

डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को सरकार ने बुधवार से लागू हुए नियमों के अनुपालन पर विवरण देने के  के लिए 15 दिन का समय दिया है। नए नियम-डिजिटल सामग्री को विनियमित करने के लिए एक आचार संहिता और त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण ढांचा पेश करते हैं। इनमें अनुपालन अधिकारियों की नियुक्ति, शिकायत समाधान आपत्तिजनक सामग्री की निगरानी, अनुपालन रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना भी शामिल है। यह कदम इलेक्ट्रॉनिक्स और इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के ठीक है ऐसे ही नोटिस के एक दिन बाद आया है जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नए नियमों के तहत जानकारी मांगी गई थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि जितना जल्दी हो सके यह जानकारी दी जाए।

इन वर्गों को देनी होगी जानकारी

नए नियमों के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कंपनी के नाम, निदेशक के नाम पते फोन नंबर, शिकायत निवारण अधिकारी स्वनियमन की व्यवस्था आदि की जानकारी मांगी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार अभी तक करीब 60 डिजिटल न्यूज़ पोर्टल प्लेटफॉर्म ने बताया है कि उन्होंने नए नियमों के तहत सेल्फ रेगुलेशन संस्था बनाना शुरू कर दिया है। कुछ प्रकाशको ने मंत्रालय को नए नियमों के तहत पंजीकरण के लिए भी लिखा है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डीजल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तीन श्रेणियों में बांटा है। पहले वर्ग में उन परंपरागत प्रकाशको की है, जो अपने अखबार या टीवी के अलावा डिजिटल माध्यम से समाचार देते हैं। दूसरी श्रेणी में डिजिटल  न्यूज़ प्रकाशकों की है। तीसरी वर्ग ओटीटी प्लेटफार्म की बनाई गई है। जो डिजिटल माध्यम से समाचार और मनोरंजन संबंधित जानकारियां देते हैं।

पहले वर्ग में के प्रकाशको से बुनियादी सूचनाएं, जैसे नाम यूआरएल ,भाषा सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी पूछी गई है। साथ ही उन्हें टीवी चैनल की अनुमति या अखबार का आरएनआई पंजीकरण क्रमांक, कांटेक्ट सूचना और शिकायत निवारण की व्यवस्था के बारे में भी बताना होगा।

दूसरे वर्ग में भी लगभग यही जानकारियां मांगी गई है। लेकिन इसमें कंपनी आईडेंटिफिकेशन नंबर निदेशक मंडल की भी जानकारी पूछी गई है अगर वह कंपनियां है तो/

सरकार ने तीसरी श्रेणी में भी नाम, पता, यूआरएल, ऐप का नाम पूछा है। विदेशी ओटीटी प्लेटफार्म के मामलों में पंजीकरण का देश बताना होगा और भारत में किस दिन से काम शुरू किया है। यह भी बताना होगा। ओटीटी प्लेटफार्म को भी शिकायत निवारण व्यवस्था के बारे में जानकारी देनी होगी। जिसमें कंटेंट मैनेजर का नाम भी बताना होगा।

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