केंद्र सरकार अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नियम बदलने जा रही है। 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने के लिए RTO ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार ने यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी सख्ती बरतने का प्लान बना लिया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए नियम बदल दिए हैं। सरकार के नए नियम 1 जून से लागू होने जा रहे हैं। नए यातायात नियमों के अनुसार, अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदक को आरटीओ नहीं जाना पड़ेगा। आवेदक अपना ड्राइविंग टेस्ट निजी स्कूलों में दे पाएंगे। निजी स्कूलों को टेस्ट लेने और सर्टिफिकेट प्रदान करने की अनुमति होगी।
यातायात के नियमों में बदलाव
सरकार ने बढ़ते हुए प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए लगभग नौ लाख पुराने सरकारी वाहनों को खत्म करने की योजना बना ली है। इसके अलावा ओवर स्पीड ड्राइविंग करने वालों पर भी सख्ती बरती जाएगा। तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों को 2000 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। अभी तक यह 1000 है। अगर कोई नाबालिग गाडी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 25 हजार रुपए जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा वाहन का पंजीकरण भी रद्द किया जाएगा। 25 हजार का जुर्माना देने वाला 25 वर्ष की उम्र तक लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा।
ड्राइविंग स्कूलों के लिए नए नियम
यातायात के नए नियमों के अनुसार, निजी ड्राइविंग स्कूलों के पास कम से कम ट्रेनिंग के लिए एक एकड़ जमीन होनी चाहिए। चार पहिया वाहन की ट्रेनिंग देने वालों के पास दो एकड़ जमीन होना जरूरी होगा। प्रशिक्षकों के पास कम से कम पांच साल का ड्राइविंग का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा उनके पास हाई स्कुल डिप्लोमा भी होना चाहिए।