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Imran Khan और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल की जेल

दिसम्बर 8, 2024 | by pillar

Former Pakistan PM Imran Khan and his wife Bushra Bibi jailed for 14 years in Toshakhana case

Imran Khan: साइफर केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को स्पेशल कोर्ट ने 14-14 साल जेल की सजा सुनाई है।

तोशखाना मामले में अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह मुहम्मद कुरैशी को दस साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा कोर्ट तीनों पर जुर्माना भी लगाया है।

Imran Khan और उनकी पत्नी को जेल की सजा

पूर्व पाक पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी बड़ी मुसीबत में घिर गए हैं। तोशखाना मामले में दोनों को स्पेशल कोर्ट ने 14-14 साल की सजा सुनाई है। पाकिस्तानी जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, दंपति को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

Imran Khan पर कोर्ट ने जेल के साथ जुर्माना लगाया

पाकिस्तान की विशेष अदालत ने इमरान खान और पत्नी पर 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद को संभालने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने दोनों पर 78.70-78.70 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इससे दो दिन पहले पाकिस्तान की विशेष अदालत ने इमरान खान और पीटीआई नेता शाह मुहम्मद कुरैशी को साइफर मामले में दस साल की सजा सुनाई थी। ये सजा रावलपिंडी की विशेष अदालत ने सुनाई है।

तोशखाना मामले विशेष अदालत का फैसला पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव से एक सप्ताह पहले आया है। ये फैसला स्पेशल कोर्ट के जस्टिस मुहम्मद बशीर ने सुनाया है। सुनवाई दे दौरान इमरान खान को कोर्ट में पेश किया गया।

Imran Khan की पत्नी कोर्ट में पेश नहीं हुई

हालांकि उनकी पत्नी बुशरा बीबी कोर्ट में पेश नहीं हुई। पेशी पर आए इमरान खान से अदालत ने पूछा कि उनका 342 ब्यान कहां है ? जवाब में इमरान खान ने कहा कि ब्यान कमरे में है और मुझे सिर्फ पेश होने के लिए बुलाया गया था। जज ने इमरान खान को अपना ब्यान जमा कराने का निर्देश देते हुए अदालत का समय बर्बाद न करने के लिए कहा।

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इमरान खान ने जज से पूछा कि वह इतनी जल्दी में क्यों हैं। उन्होंने साइफर मामले में सुनाई गई सजा पर भी प्रकाश डालने के लिए कहा। न्यायाधीश ने ज्यादा बहस न करते हुए सजा का ऐलान कर दिया।

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