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संजय राउत 102 दिन बाद जेल से रिहा, पात्रा चॉल मामले में मिली बेल

मुंबई की PMLA कोर्ट ने शिवसेना नेता संजय राउत को पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में बेल दे दी है। बुधवार को कोर्ट ने कहा कि संजय राउत की गिरफ्तारी अवैध थी, ED अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाई

मुंबई की PMLA कोर्ट ने शिवसेना नेता संजय राउत को पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में बेल दे दी है। बुधवार को कोर्ट ने कहा कि संजय राउत की गिरफ्तारी अवैध थी, ED अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाई।

शिवसेना नेता संजय राउत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए अदालत से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। बुधवार के दिन अदालत ने यह कहते हुए संजय राउत को जमानत दे दी है कि गिरफ्तारी गैर क़ानूनी और बेवजह हुई। ईडी ने एक मामूली सिविल डिस्प्यूट को मनी लॉन्ड्रिंग जैसा गंभीर आरोप बता दिया।

संजय राउत को बेल

ईडी द्वारा एक अगस्त को गिरफ्तार किए गए संजय राउत को 102 दिन बाद जमानत मिली है। ED ने फैसले पर स्टे लगाने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने मामले को ख़ारिज कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए समय माँगा था। जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी को फटकार भी लगाई है।

बता दें , अदालत ने 21 अक्टूबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। संजय राउत के जेल से निकलने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीँ , संजय राउत ने जेल से बार आने के बाद कहा ,” हमने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैंने 100 से ज्यादा दिन जेल में काटे हैं , जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मुझे हमारी न्याय व्यवस्था ने न्याय दिया। मैं उनका आभारी हूं।”

मेरा क्या गुनाह है ?

“मैंने सौ से अधिक दिन जेल में काटे हैं। मगर क्यों ? मेरा क्या गुनाह है ? मुझे जेल क्यों भेजा गया , मुझे अभी तक नहीं पता ? मेरा न्याय व्यवस्था पर आज और ज्यादा भरोसा बढ़ गया है।” संजय राउत ने सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन के बाद समाचार एजेंसी एएनआई से कहा।

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