निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड के दोषियों की फांसी पर फिर लगी रोक

निर्भया के दोषियों की फांसी की सजा पर लगी रोक

फिर टला निर्भया के दोषियों की फांसी का फैसला

निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड के दोषी पवन ने अपराध के समय नाबालिग होने की दलील खारिज करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी।

निर्भया गैंग रेप और हत्या कांड के दोषियों को 1 फरवरी को फांसी का फैसला टाल दिया गया है। इन चारों दोषियों को कल फांसी की सजा होनी थी। पटियाला हाउस कोर्ट में आदेश दिया है कि उसके अगले आदेश तक दोषियों को फांसी नहीं होगी। पटियाला हाउस कोर्ट का आदेश शुक्रवार शाम साढ़े पांच बजे के बाद आया। पहले जारी किए गए आदेश के अनुसार दोषियों को 1 फरवरी को यानी कल फांसी पर लटका देना था। कोर्ट की तरफ से नए आदेश की कॉपी शाम को दी गई ।

इससे पहले निर्भया गैंगरेप और हत्या कांड के दोषी पवन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अपराध के समय नाबालिग होने की दलील खारिज करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पवन गुप्ता ने पुनर्विचार याचिका डाली थी। पवन ने सुप्रीम कोर्ट में 20 जनवरी के उस आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी जिसमें अपराध के समय पवन के नाबालिग होने की याचिका को खारिज कर दिया गया था।

आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 5 घंटे में ही दोषी पवन की याचिका ख़ारिज कर दी। पवन ने शुक्रवार को सुबह 10:39 पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। इसके बाद रजिस्ट्री ने इसकी सूचना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े को दी। इसके बाद तुरंत बाद इस याचिका को जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना के पास विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया। इसके बाद पीठ ने चेंबर में विचार किया और याचिका को खारिज कर दिया।

निर्भया मामले में दोषी पवन गुप्ता ने अपराध के समय नाबालिग होने की दलील ख़ारिज करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। डेथ वारंट को रद्द करने की मांग की थी। दोषी पवन गुप्ता के पास अब दोनों विकल्प क्यूरेटिव पिटिशन और दया याचिका बचे हैं। निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषियों की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई दोषियों के वकील ने कहा कि डेथ वारंट पर रोक लगाई जाए ।

सरकारी वकील ने मुकेश कि वकील वृंदा ग्रोवर के पेश होने पर आपत्ति जताई और कहा कि मुकेश की सभी याचिकाएं खारिज हो चुकी है। जज नेआपसी बहस पर नाराजगी जताई। तिहाड़ जेल ने पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि विनय की दया याचिका लंबित है ऐसे में उसके डेथ वारंट को रद्द करने की याचिका प्री मैच्योर है।

तिहाड़ जेल के मुताबिक आज कोई अपील लंबित नहीं है। विनय की दया याचिका लंबित है, बाकी दोषियों को फांसी दी जा सकती है। यह किसी कानून या नियम के खिलाफ नहीं है।

इसके बाद दोषियों के वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में पवन गुप्ता की पुनर्विचार याचिका लंबित है कल अक्षय की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई है। हम आदेश मिलने के बाद उसकी तरफ से राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाएंगे। तीनों दोषियों के वकील ने कहा,” जेल मैन्यूल यही कहता है कि अगर किसी एक दोषी की भी याचिका लंबित हो तो बाकी को फांसी नहीं दी जा सकती

 

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