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Rahul Gandhi Disqualified: ललित मोदी, नीरव मोदी और पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो शेयर कर अभिनेता प्रकाश राज ने पूछा सामान्य ज्ञान का सवाल

MP Rahul Gandhi Disqualified: सूरत कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को दोषी करार देने के एक दिन बाद उनकी सांसदी भी रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी को सूरत की जिला अदालत ने साल 2019 के मानहानि के एक मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया है। यह मामला चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी को लेकर बॉलीवुड अभिनेता प्रकाश राज ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक फोटो कोलाज साझा किया है

MP Rahul Gandhi Disqualified: सूरत कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को दोषी करार देने के एक दिन बाद उनकी सांसदी भी रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी को सूरत की जिला अदालत ने साल 2019 के मानहानि के एक मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया है। यह मामला चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी को लेकर बॉलीवुड अभिनेता प्रकाश राज ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक फोटो कोलाज साझा किया है।

हाल की में सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को चार साल पुराने एक केस में दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने ऊपरी अदालत में जाने के लिए राहुल गांधी को 30 दिन की जमानत दी है। मामला यहीं खत्म नही हुआ, कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के एक दिन बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी रद्द हो गई है। इसी मामले को लेकर बॉलीवुड अभिनेता प्रकाश राज ने एक पोस्टर साझा किया है।

अभिनेता प्रकाश राज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ नीरव मोदी और ललित मोदी की फोटो साझा करते हुए लिखा,” सामान्य ज्ञान ! इसमें कॉमन क्या है ? हैशटैग जस्ट आस्किंग। ” साउथ अभिनेता का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है। लोग इस ट्वीट पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं।

कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

राहुल गांधी के संसद सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित होने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जिसमें जन प्रतिनिधियों की ऑटोमैटिक अयोग्यता को अवैध और मनमाना बताया गया है। याचिका में कहा गया की ऑटोमैटिक अयोग्यता समानता के अधिकार का उल्लंघन है। सर्वोच्च अदालत में यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता आभा मुरलीधरन की तरफ से दायर की गई है। जिसमें कहा गया कि चुने हुए जन प्रतिनिधि को सजा दिए जाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द होना असंवैधानिक है।

बता दें, RPA के तहत किसी भी प्रतिनिधि को दो साल या उससे अधिक की सजा होने के बाद उसकी सदस्यता को रद्द किया जाता है।

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