नई दिल्लीः आज सोमवार के दिन दिल्ली कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले को आगे की कार्यवाही के लिए सत्र न्यायालय भेजा। मामला कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ है। थरूर ,दिवंगत सुनंदा पुष्कर के पति हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर पर भारतीय दंड संहिता के धारा 498 -ए के तहत आरोप लगाया गया है। इस धारा के अनुसार दस साल तक की सजा का प्रावधान है। अभी तक श्री थरूर को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
सुनंदा पुष्कर को 17 जनवरी,2014 की रात में शहर के एक बड़े होटल के कमरे में मृत पाया गया था। थरूर दम्पति होटल में ठहरे हुए थे ,उनके सरकारी बंगले का नवीनीकरण किया जा रहा था।
मामले को मुख्य महानगर न्यायाधीश समर विशाल ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण भारद्वाज की अदालत में भेज दिया। क्योंकि इंडियन पीनल कोड एक्ट-306 के तहत अपराध एक सत्र न्यायाधीश द्वारा देखा जाना न्यायसंगत था। दिल्ली की अदालत ने दिल्ली पुलिस को मामले में सतर्कता रिपोर्ट को संरक्षित करने का भी निर्देश दिया है।
दिल्ली की एक सत्र अदालत 21 फरवरी से सुनंदा पुष्कर मौत मामले की सुनवाई शुरू करेगी। इस केस में सुनंदा के पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर,आत्महत्या और क्रूरता के आरोपों का सामना कर रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका ख़ारिज करने के बाद मामले को सुनवाई के लिए भेज दिया।
Sunanda Pushkar death case: Additional Chief Metropolitan Magistrate Court commits the case to Sessions Court. Court also dismisses Subramanian Swamy’s plea seeking to assist the court in the case. Next date of hearing is 21st February.— ANI (@ANI) February 4, 2019