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1 जुलाई से बदल जाएंगे TDS के नियम, डॉक्टर और अस्पताल सहित ये लोग आएंगे दायरे में

केंद्र सरकार 1 जुलाई 2022 से TDS के नियम बदलने जा रही है। धारा 194r के तहत उन विक्रेताओं पर भी लागू होगा जो छूट के अलावा भी लाभ दे रहे हैं। भले ही वह नगद रूप में ना हो, जैसे कार कंप्यूटर सोने के सिक्के मोबाइल फोन टीवी आदि।

केंद्र सरकार 1 जुलाई 2022 से TDS के नियम बदलने जा रही है। धारा 194r के तहत उन विक्रेताओं पर भी लागू होगा जो छूट के अलावा भी लाभ दे रहे हैं। भले ही वह नगद रूप में ना हो, जैसे कार कंप्यूटर सोने के सिक्के मोबाइल फोन टीवी आदि।

सेल्स प्रमोशन के लिए किए जाने वाले बिजनेस से होने वाले लाभ पर टीडीएस के नियम 1 जुलाई से बदलने जा रहे हैं। अब यह नियम सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर , डॉक्टरों और अस्पतालों पर भी लागू होंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( CBDT ) ने इन प्रावधानों को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

केंद्रीय बजट में इस तरह की आय का प्रावधान लगाया गया था ताकि राजस्व की लीकेज पर रोक लगाई जा सके। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट एक्ट 1961 में एक नई धारा 194 आर जोड़ी गई है। इसके तहत किसी भी शख्स पर 10% टीडीएस का फायदा प्रावधान रखा था। जो  किसी भी नागरिक को सालाना 20000 रूपये से ज्यादा का लाभ पहुंचाता है

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव कमलेश सी वार्ष्णेय ने इन लाभों के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें डॉक्टरों को मुफ्त मिलने वाली दवाओं के सैंपल या किसी बिजनेस के दौरान मिलने वाली मुफ्त रूप विदेश यात्रा टिकट और फ्री में मिलने वाली आईपीएल की टिकट भी शामिल होगी।

कमलेश वार्ष्णेय के अनुसार,” इन सभी का जिक्र इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हुए करना होगा और इस तथ्य के अंतर्गत इन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकेगा कि इन्हें बेचा नहीं गया है। धारा 194 आर उन विक्रेताओं पर भी लागू होगी जो छूट के अलावा भी लाभ दे रहे हैं. भले ही वह नगद रूप में ना हो। जैसे कार टीवी कंप्यूटर सोने के सिक्के मोबाइल आदि। “

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