कोरोना से मौत पर परिजनों को 4 लाख का मुवावजा नहीं दे सकते- केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 

केंद्र सरकार नें सुप्रीम कोर्ट में कहा अगर हर एक कोरोना मौत पर 4 लाख का मुवावजा दिया जाए तो इस प्रकार उनका स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड (SDRF) खत्म हो जायेगा।

कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख का मुवावजा देने वाली याचिका के संबंध में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दे दिया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कोरोना से मरने वाले मरीज के परिवार वालों को 4 लाख का मुवावजा नहीं दिया जा सकता। क्योंकि  ऐसा करने से आपदा राहत कोष ही खत्म हो जाएगा और कोरोना जैसे महामारी के साथ-साथ अन्य आपदाओं जैसे बाढ़, चक्रवात से लड़ना भी मुश्किल हो जायेगा।

क्या है पूरा मामला :

सुप्रीम कोर्ट में कोरोना से मरने वाले लोगो के परिजनों को 4 लाख रूपए मुवावजा देने के लिए एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दो वकीलों गौरव कुमार बंसल और रिपक कंसल द्वारा दायर की गयी है। जिसमे कहा गया है कि नेशनल डिजास्टर मनेजमेंट एक्ट की धारा 12 में आपदा से मरने वालों के लिए मुवावजे का प्रावधान है।

याचिका में कहा गया है कि केंद्र ने पिछले साल सभी राज्यों को कोरोना से मरने वालों को 4 लाख रूपए मुवावजा देने के लिए कहा था लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया  गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस याचिका के संबंध में जवाब माँगा था।

खाली हो जाएंगे SDRF फंड

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आपदा प्रबंधन मुवावजे का प्रावधान कोरोना महामारी पर लागु नहीं किया जा सकता, यह केवल बाढ़, भूकंप आदि आपदाओं पर ही लागु है। केंद्र ने कहा कि कोरोना से मौत पर 4 लाख का मुवावजा नहीं दिया जा सकता ऐसा करने से SDRF फण्ड (राज्य सरकार के पास उपलब्ध फण्ड जो अधिसूचित आपदाओं की स्थिति में राहत देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है) खत्म हो जायेगा और कोरोना महामारी के साथ साथ अन्य आपदाओं बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि से लड़ना मुश्किल हो जायेगा।

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