दिल्ली पुलिस ने Sulli Deals और Bulli Bai App मामले के मास्टरमाइंड ओंकारेश्वर ठाकुर और नीरज बिश्नोई के खिलाफ दाखिल की चार्ज शीट
मार्च 9, 2022 | by
दिल्ली पुलिस ने IPC की धारा 153a , 153b , 354a (3) के तहत Sulli Deals मामले में आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर के खिलाफ 700 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने Bulli Bai ऐप मामले के मुख्य आरोपी नीरज बिश्नोई के खिलाफ 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है।
दिल्ली पुलिस ने सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई ऐप मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने दोनों ऐप के मुख्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। बुल्ली बाई एप मामले के मुख्य आरोपी नीरज बिश्नोई के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 A ,153 B ,354 A, 509 IPC r/w 66 ,67 आईटी एक्ट के तहत 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने Sulli Deals मामले के मुख्य आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 a ,153b , 354 A , IPC r/w 66 ,67 आईटी अधिनियम के तहत 700 पेज की चार्जशीट दाखिल की है।
आपको बता दें दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने जनवरी महीने में कार्रवाई करते हुए सुल्ली डील्स के मुख्य आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर को इंदौर से गिरफ्तार किया था। ओंकारेश्वर ठाकुर को उसके घर से गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस उसे दिल्ली ले कर आई थी। जिसके बाद देश भर में सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई ऐप चर्चा में है। इन दोनों विवादित ऐप्स पर हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के फोटो डालकर अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी।
ओंकारेश्वर ठाकुर है आईटी एक्सपर्ट
आपको बता दें सुल्ली डील्स मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने कार्रवाई करते हुए भोपाल के इंदौर के आईटी एक्सपर्ट ओंकारेश्वर ठाकुर को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है ओंकारेश्वर ठाकुर आईटी एक्सपर्ट है। दिल्ली में ऐप से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के बाद ओंकारेश्वर ठाकुर का नाम सामने आया था। जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए ओंकारेश्वर ठाकुर की गिरफ्तारी की गई थी।
Delhi Police filed a 700 pages charge sheet under sections 153A, 153B, 354A(3) IPC r/w 66, 67 IT Act against the 'Sulli deals' app case accused Aumkareshwar Thakur.
— ANI (@ANI) March 8, 2022
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने प्लेटफॉर्म गिट हब पर बने सुल्ली डील्स मोबाइल एप्लीकेशन के संबंध में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग के पोर्टल पर प्राप्त एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बीते 7 जुलाई को आईपीसी की धारा 354 के तहत केस दर्ज किया था। इन दोनों एप्स को बनाने वाले अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अवैध रूप से महिलाओं की तस्वीरें चुराकर उनकी नीलामी करते थे।
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