नई दिल्लीः कैबिनेट का बड़ा फैसला। अब मोबाइल का सिम खरीदने और बैंक में खाता खोलने के आधार कार्ड जरूरी नहीं है। कानून में किया गया सुधार।
इस साल 26 सितंबर को उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड की सवैंधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि आधार कार्ड का निजी कंपनियों द्वारा कोई सेवा देने के लिए माँगा जाना निजता का हनन है।
सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में कैबिनेट ने ये सोमवार ये फैसला लिया है कि बैंक में खाता खोलने और मोबाइल का सिम कार्ड खरीदने के लिए ग्राहक को आधार कार्ड देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।इससे पहले सितंबर माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने टेलीग्राफ एक्ट और मनी लाउंडरिंग की रोकथाम के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता कर दी थी। जिस पर न्यायालय ने प्रतिबंद लगा दिया था।
सोमवार को कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले में कहा गया,ये ग्राहक के ऊपर निर्भर करता है की वो आधार कार्ड को बैंक साथ लिंक करे या न करे। कोई भी निजी संस्था आधार कार्ड के लिए मजबूर नहीं कर सकती।
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