23 फरवरी 2020 को उतार पूर्वी दिल्ली में दंगा भड़का था। जिसमें 50 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 500 ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में अब लगभग दो साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला लिया है। 

23 फरवरी 2020 को उतार पूर्वी दिल्ली में दंगा भड़का था। जिसमें 50 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 500 ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में अब लगभग दो साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला लिया है।

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साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। उच्च अदालत ने कड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेताओं को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में बीजेपी के कपिल मिश्रा ,अनुराग ठाकुर , प्रवेश वर्मा , अभय वर्मा और कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी , राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नोटिस भेजा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 755 FIR दर्ज की थी।

बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अलावा आम आदमी पार्टी के नंबर दो कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया और एमएलए अमानतुल्ला खान के खिलाफ भी दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा है। इनके अलावा वारिस पठान ,अकबरुद्दीन ओवैसी , मेहमूद पराचा  , हर्ष मंडेर , मुफ़्ती मोहम्मद इस्माइल , अभिनेत्री स्वरा भास्कर मौलाना हमूद रजा और मौलाना तौकीर सहित कई लोगों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए थे ? अदालत ने यह भी कहा कि ये मामले के पक्षकार हैं।

23 फरवरी 2020 को शुरू हुआ था दंगा

दंगा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा था कि क्या उनके बातें सुने बिना ही उन्हें गिरफ्तार करने की याचिका पर आगे कार्रवाई की जा सकती है ? आपको बता दें , दिल्ली में 23 फरवरी 2020 को दंगा भड़का था। तीन दिन तक चले इस दंगे मन करीब 52 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि 580 से अधिक लोग घायल हुए थे। दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली पुलिस ने 750 से अधिक FIR दर्ज की थी। इस मामले में कुछ लोगों के खिलाफ दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में सुनवाई चल रही है।

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दिल्ली दंगा मामले में कुछ लोगों को जमानत मिल चुकी है। अब एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कई पार्टियों के बड़े नेताओं से नोटिस भेज कर जवाब माँगा है। सभी को चार मार्च तक कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है।

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