
Electoral Bond number: भारतीय निर्वाचन आयोग ने बॉन्ड का डाटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। चुनावी बॉन्ड मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग को एसबीआई द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा 15 मार्च तक आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार के दिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई की है। अदालत में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल ने SBI द्वारा बॉन्ड का यूनिक नंबर जारी नहीं करने पर सवाल उठाया था। अदालत में एसबीआई की तरफ से कोई मौजूद नहीं था। अब शीर्ष अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया से बॉन्ड का यूनिक नंबर जारी नहीं करने पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड के खरीदार और भुनाने वाले के अलावा चुनावी बॉन्ड संख्या का भी खुलासा करने का निर्देश दिया है।
इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ , जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पादरीवाला, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को चुनावी बॉन्ड संख्या जारी करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक ने पुरे नंबर का खुलासा नहीं किया है। एसबीआई को यह जानकारी देनी होगी।
Electoral Bond number का पूरा विवरण देना होगा
सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई के दौरान स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को फटकार लगाई है। अदालत ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करते हुए पिछले पांच साल में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दान करने वाले सभी दानकर्ताओं का पूरा विवरण चुनाव आयोग के साथ साझा करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को बॉन्ड की विशिष्ट संख्या का खुलासा करने के लिए नोटिस जारी किया है। इस यूनिक नंबर से दानकर्ताओं और जिस राजनीतिक दल को चंदा दिया गया है , जानकारी मिलेगी। आसान भाषा में कहें तो किस दानकर्ता ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया है? यह जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।