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राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी को मद्रास हाई कोर्ट ने 30 दिन की पैरोल दी

पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी नलिनी श्रीहरन को मद्रास हाई कोर्ट ने 30 दिन का पैरोल दिया है। अपनी बेटी की शादी के लिए नलिनी ने 6 महीने का पैरोल मांगा था।

पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी नलिनी श्रीहरन को मद्रास हाई कोर्ट ने 30 दिन का पैरोल दिया है। अपनी बेटी की शादी के लिए नलिनी ने 6 महीने का पैरोल मांगा था।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी उम्रकैद की सजा भुगत रही है और काफी लंबे समय से जेल में रह रही है। मद्रास हाई कोर्ट ने अब बेटी की शादी के लिए उनको 30 दिन की पैरोल दे दी है। उनकी बेटी लंदन में रह रही है। इसकी जानकारी एएनआई ने ट्वीट कर दी। एएनआई ने लिखा ,” मद्रास उच्च न्यायालय ने अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था करने के लिए नलिनी को एक महीने के लिए पैरोल दी है जो लंदन में रहती है।”

आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 7 दोषियों की रिहाई के लिए तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट को आश्वासन दिया था। डीएमके अध्यक्ष ‘एम के स्टालिन’ ने कहा था कि संविधान की धारा 161 के तहत सातों को रिहा करने का आग्रह किया जा चूका है।

राजीव गांधी की हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट 7 दोषियों में पेरारीवलन,नलिनी ,शांतन ,रविचंद्रन ,जयकुमार और रॉबर्ट पायस शामिल हैं। ये सभी 21 मई 1991 से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा भुगत रहे हैं।

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