आधार कार्ड से नहीं जुड़े होने पर 31 मार्च के बाद रद्द हो जाएगा PAN
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि अगर पैन कार्ड को 31 मार्च 2020 तक आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो वह इसके बाद निष्क्रिय हो जाएगा।
आयकर विभाग ने कहा कि अगर स्थाई खाता संख्या 31 मार्च 2020 तक आधार कार्ड से नहीं जोड़ा गया तो वह रद्द हो जाएगा। पैन और आधार कार्ड को जोड़े जाने को लेकर समयसीमा कई बार बढ़ाई गई है ,और मौजूदा समय सीमा 31 मार्च 2020 को समाप्त हो जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार 23 जनवरी 2020 तक 37.75 करोड़ पैन कार्ड को पहले ही आधार कार्ड से जोड़ा जा चुका है। हालांकि 17.58 करोड पैन को अभी 12 अंकों वाले आधार कार्ड से जोड़ा जाना बाकी है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा,” जिस व्यक्ति को 1 जुलाई 2017 तक आवंटित किए गए हैं उन्हें उसे आयकर कानून की धारा 139 AA की उप धारा(2) के तहत आधार के बारे में 31 मार्च 2020 तक सूचना देनी है। उसके बाद संबंधित पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
इनकम टैक्स कानून की धारा 139 ए ए (2) के अनुसार 1 जुलाई 2017 तक जो लोग पैन और आधार लेने के पात्र है उन्हें आधार संख्या के बारे में प्राधिकरण को जानकारी देनी होगी। अधिसूचना में कहा गया कि जिन लोगों का पैन निष्क्रिय हो जाएगा उन्हें सूचना नहीं देने को लेकर आयकर कानून के तहत परिणाम भुगतने होंगे।
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