छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने धर्म संसद में महात्मा गांधी को अपमानित करने वाले कथित भड़काऊ भाषण के लिए मध्यप्रदेश के खजुराहो से कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ रायपुर के टिकरापारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है।
रायपुर पुलिस ने महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने और बापू की हत्या के लिए नाथूराम गोडसे की प्रशंसा करने के आरोप में कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें खजुराहो में गिरफ्तार किया गया।
पुलिस कमिश्नर प्रशांत अग्रवाल ने दी यह जानकारी
रायपुर पुलिस कमिश्नर प्रशांत अग्रवाल के अनुसार कालीचरण महाराज मध्यप्रदेश के खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम के पास किराए के मकान में रह रहे थे। रायपुर पुलिस ने आज सुबह 4:00 बजे उसे गिरफ्तार कर लिया है। देर शाम तक आरोपी को पुलिस टीम रायपुर लेकर पहुंचेगी।
प्रमोद दुबे ने दर्ज कराई एफआईआर
छत्तीसगढ़ के रायपुर के पूर्व महापौर प्रमोद दुबे की शिकायत पर रायपुर के टिकरापारा थाने में कालीचरण महाराज के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई है। उस पर आईपीसी की धारा 505 और 294 के तहत मामला दर्ज किया गया है ।
रायपुर पुलिस स्टेशन में अपने खिलाफ एफ आई आर दर्ज होते ही कालीचरण महाराज कथित तौर पर छत्तीसगढ़ से फरार हो गए थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में टीमें भेजी थी। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आश्वासन दिया था कि रायपुर ‘धर्म संसद’ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में विवादास्पद बयान देने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
Raipur Police have arrested Kalicharan Maharaj from Madhya Pradesh's Khajuraho for alleged inflammatory speech derogating Mahatma Gandhi at 'Dharam Sansad'. A police team is taking him to Chhattisgarh's Raipur from Madhya Pradesh.
(Photo source: Police) pic.twitter.com/rCLICWNSM6
— ANI (@ANI) December 30, 2021
कालीचरण महाराज ने 26 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक धर्म संसद में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रशंसा करते हुए अपमानजनक टिप्पणी की थी।
अन्य जगहों पर दर्ज हुई शिकायतें
नौपाड़ा पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य के लिए कालीचरण महाराज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294 ,295ए ,298 ,505(2) और 506 (2) के तहत केस दर्ज किया गया है।
महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कालीचरण महाराज के खिलाफ ठाणे पुलिस स्टेशन में एफ आई आर दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द और कालीचरण द्वारा इस पर कोई पछतावा नहीं दिखाने से वह आहत हैं।
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