दिल्ली शराब घोटाला मामला: मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सीबीआई और ईडी के जरिए सिसोदिया के खिलाफ जांच किए जा रहे मामलों पर फैसला सुनाया है।

अदालत ने इससे पहले कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में सिसोदिया को लेकर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से कई सवाल किए थे। मनीष सिसोदिया इस साल के फरवरी महीने से ही कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। सर्वोच्च अदालत ने इस महीने के शुरू में सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया ने अपने खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में जमानत मांगी थी। जिनमें से एक मामला सीबीआई और दूसरा प्रवर्तन निदेशालय ने दायर किया था।

8 महीने का समय दिया

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि सिसोदिया के खिलाफ केस को 6 से 8 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। अगर मुकदमें की प्रक्रिया धीमी रहती है तो मनीष सिसोदिया फिर से तीन महीने के भीतर जमानत याचिका दायर करने के हकदार होंगे। ऐसे में अब यह देखना होगा कि क्या मनीष सिसोदिया फिर से जमानत याचिका दायर करेंगे।

क्या है मामला ?

आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली शराब घोटाला मामले में फरवरी महीने से ही जेल में बंद हैं। 17 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार और धन शोधन के आरोप हैं। पिछली सुनवाई के दौरान उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में कहा था कि सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं। इस घोटाले से उनका कोई लेना देना नहीं है।

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