पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को कोर्ट ने देशद्रोह के मामले में सुनाई मौत की सजा
दिसम्बर 17, 2019 | by
पाकिस्तान की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुशर्रफ को 5 दिसंबर को देशद्रोह के मामले में बयान दर्ज करवाने के आदेश दिए थे।
पाकिस्तान के डॉन डॉट कॉम के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति को पाकिस्तान की स्पेशल कोर्ट ने देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई है। नवंबर 2007 में पाकिस्तान में आपातकाल लागू करने देने के लिए पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख रहे ‘जनरल परवेज मुशर्रफ’ के खिलाफ देशद्रोह का मामला पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शुरू किया था। ये मामला अदालत में साल 2013 से लंबित था।
लाहौर स्थित एक विशेष अदालत ने 76 वर्षीय ‘परवेज मुशर्रफ ‘को देशद्रोह के मामले में 5 दिसंबर तक बयान दर्ज कराने का आदेश दिया था। फ़िलहाल दुबई में बसे परवेज मुशर्रफ ने स्पेशल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। परवेज मुशर्रफ ने अपनी गैर-मौजूदगी में केस की सुनवाई को स्थगित करने की अपील की थी। परवेजमुशर्रफ ने लाहौर कोर्ट में आग्रह किया था कि स्पेशल कोर्ट सुरक्षित रखे गए फैसले को तब तक के लिए निलंबित करे जब तक वह कोर्ट में पेश होने लायक स्वस्थ न हो जाएं।
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