4pillar.news

हिजाब पर अंतरिम रोक के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ SC में अर्जी दाखिल

फ़रवरी 11, 2022 | by

Application filed in SC against High Court’s decision of interim ban on hijab

कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने की मांग को लेकर छिड़ा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार के दिन स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक वस्त्र पहनने अपर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी दी। जिसके बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

कर्नाटक के उडुपी के एमजीएम सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल पिछले महीने मुस्लिम छात्राओं ने आरोप लगाया था कि उन्हें हिजाब पहनने के कारण कॉलेज के कैंपस और क्लास में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

ये भी,बिकनी,घूंघट,जींस या हिजाब पहनना महिलाओं का सवैंधानिक अधिकार है: प्रियंका गांधी

जिसके बाद यह मामला काफी तूल पकड़ गया और हिंदू बनाम मुस्लिम का मुद्दा गर्माने लगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो के अनुसार, भगवा वस्त्र पहने हुए कुछ छात्रों ने हिजाब पहनकर कॉलेज में आने वाली छात्राओं का विरोध किया। इस मामले को शांत करने के लिए कर्नाटक सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों को तीन दिन तक बंद रखा।

कर्नाटक में हिजाब विवाद पर मलाला यूसुफजई ने कहा- यह भयभीत करने वाला है

गुरुवार के दिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब मामले में फैसला नहीं होने तक, स्कूल , कॉलेजों में धार्मिक वस्त्र पहनकर आने पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी ने केस की सुनवाई करते हुए कहा था कि छात्र संस्थानों में धार्मिक ड्रेस पहनकर आने की जिद नहीं कर सकते। इसके साथ ही उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों को पढ़ाई के लिए तुरंत खोलने का भी आदेश दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत के फैसले के बाद कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों को सोमवार से चरणबद्ध तरीके से खोलने का फैसला किया है।

RELATED POSTS

View all

view all