कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने की मांग को लेकर छिड़ा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार के दिन स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक वस्त्र पहनने अपर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी दी। जिसके बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

हिजाब पर अंतरिम रोक के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ SC में अर्जी दाखिल

कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने की मांग को लेकर छिड़ा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार के दिन स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक वस्त्र पहनने अपर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी दी। जिसके बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

कर्नाटक के उडुपी के एमजीएम सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल पिछले महीने मुस्लिम छात्राओं ने आरोप लगाया था कि उन्हें हिजाब पहनने के कारण कॉलेज के कैंपस और क्लास में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

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जिसके बाद यह मामला काफी तूल पकड़ गया और हिंदू बनाम मुस्लिम का मुद्दा गर्माने लगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो के अनुसार, भगवा वस्त्र पहने हुए कुछ छात्रों ने हिजाब पहनकर कॉलेज में आने वाली छात्राओं का विरोध किया। इस मामले को शांत करने के लिए कर्नाटक सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों को तीन दिन तक बंद रखा।

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गुरुवार के दिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब मामले में फैसला नहीं होने तक, स्कूल , कॉलेजों में धार्मिक वस्त्र पहनकर आने पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी ने केस की सुनवाई करते हुए कहा था कि छात्र संस्थानों में धार्मिक ड्रेस पहनकर आने की जिद नहीं कर सकते। इसके साथ ही उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों को पढ़ाई के लिए तुरंत खोलने का भी आदेश दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत के फैसले के बाद कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों को सोमवार से चरणबद्ध तरीके से खोलने का फैसला किया है।


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